गोलू ह’त्याकांड में मुजफ्फरपुर SSP को मानवाधिकार आयोग का नोटिस, 8 सप्ताह में मांगा जवाब

मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के सुन्दर खौली निवासी प्रियांशु कुमार उर्फ गोलू की हत्या के मामले में मुजफ्फरपुर एसएसपी को नोटिस जारी किया गया है। मामले में सुनवाई करते हुए बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी मुजफ्फरपुर को नोटिस जारी करते हुए 8 सप्ताह में जबाव की माँग की है।

गौरतलब है कि विगत 7 अगस्त को औराई थाना क्षेत्र के सुन्दर खौली निवासी विपिन कुमार ठाकुर के पुत्र प्रियांशु कुमार उर्फ़ गोलू की हत्या कर दी गई थी, इस संबंध में औराई थाना कांड संख्या 269/26 दर्ज कराया गया। पुलिस का रवैया शुरू से ही इस मामले में निराश करने वाला तथा मामले को दबाने वाला रहा है।

परिजनों का आरोप है कि मामले में अहम् साक्ष्यों को जानबूझकर नष्ट किया गया है और साक्ष्यों को इस तरह पेश करने का प्रयास किया गया, जिससे पूरी घटना हादसा प्रतीत हो। मामले को लेकर मृतक के पिता ने मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी और मामले की वास्तविकता सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच की माँग की थी।

अपनी शिकायत में परिजनों ने पुलिस की अब तक की जांच पर भी गंभीर सवाल उठाए थे। अब बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने मामले में सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर एसएसपी को तलब किया है और नोटिस जारी करते हुए आठ सप्ताह में जबाव की माँग की है।
मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने आयोग के इस कदम की सराहना करते हुए कहा है कि आयोग के इस कदम से पुलिस पर अभियुक्तों के ऊपर कार्रवाई का दबाव बढेगा, साथ-ही-साथ मामले की सत्यता भी उजागर होगी। आयोग में मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी।

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