एक हा’दसे में स्पाइसजेट के एक इंजीनियर की मृ’त्यु हो गई थी। जिसके मद्देनजर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरपोर्ट और एयरलाइन कंपनियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि वह दो महीनों में ऑडिट करेगा और उसके बाद एक साल में चार बार ऑडिट किया जाएगा।
इससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि नियमों का उ’ल्लंघन न हो। इस संदर्भ में डीजीसीए के प्रमुख अरुण कुमार ने कहा है कि बढ़ती दुर्घ’टनाओं को ध्यान में रखते हुए एक साल में चार बार ऑडिट होगा। शुक्रवार को इसकी सूचना एयरपोर्ट में दी गई।
