#JHARKHAND : तबरेज अंसारी मौ’त मामले में आ’रोपियों पर चलेगा ह’त्या का मु’कदमा

#JHARKHAND #INDIA : सरायकेला-खरसावां जिले के बहुचर्चित तबरेज अंसारी मौत मामले में ह’त्या के आ’रोपियों पर अब ह’त्या का मु’कदमा चलेगा। इस संबंध में पुलिस ने बुधवार को न्यायालय में आरोपी विक्रम मंडल व अतुल माहली के विरु’द्ध चार्जशीट दायर की। पुलिस ने इससे पूर्व 11 आरोपियों के विरु’द्ध न्यायालय में दायर चार्जशीट में भादवि की धारा 304 को बदलकर पुनः पूरक चार्ज शीट दाखिल करते हुए भादवि की धारा 302 कर दिया है। अब सभी 13 आ’रोपियों पर भादवि की धारा


147/149/341/342/323/302/295अ के तहत मुक’दमा चलेगा।

तबरेज अंसारी की मौत के मामले में प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू, भीमसेन मंडल, कमल महतो, सोनामो प्रधान, प्रेमचंद माहली, सुमन्त महतो, मदन नायक,चामू नायक, महेश माहली, कुशल माहली, सत्यनारायण नायक, विक्रम मंडल व अतुल माहली गिरफ्तार हुए हैं। जबकि अब भी कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं जो घट’ना के दौरान मौजूद थे या घटना में शामिल थे।

वायरल वीडियो में छेड़छाड़ नहीं
पुलिस द्वारा बताया गया कि धातकीडीह मामले में मृतक तबरेज अंसारी की ग्रामीणों द्वारा की जा रही पि’टाई व जय श्री राम का नारा लगाते हुए जो वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो की जांच की गयी जिसमें वीडियो के अखंडता में कोई छेड़छाड़ नहीं पाया गया। यानी घटना को लेकर जारी वीडियो पूर्णत: सच है।

पो’स्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर 302 को किया गया था 304
तबरेज अंसारी की पो’स्टमार्टम रिपोर्ट में मृ’त्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया था और बिसरा रिपार्ट भी नेगेटिव था। तबरेज की मौ’त घटना स्थल पर नहीं हुई थी बल्कि उसकी गि’रफ्तारी के चार दिन बाद जेल में हुई थी। इन सभी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने न्यायालय में भादवि की धारा 304 के तहत चार्ज शीट दायर की थी जिसे पूरक चार्ज शीट दाखिल करते हुए 302 कर दिया गया।
मामले पर पुलिस प्रशासन ने तीसरे पक्ष के रूप में एमजीएम के विशेषज्ञ डॉक्टरों से तबरेज की मौत के कारणों की मांग की। जिस पर रिपोर्ट मिली कि तबरेज अंसारी को क्षतिकारक घा’तक चोट लगी थी।

क्या है मामला
धातकीडीह गांव में ग्रामीणों ने 17-18 जून 2019 की रात चोरी के आरोप में कदमडीहा के तबरेज अंसारी को पकड़कर ग्रामीणों ने पि’टाई की जिसका वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने 18 जून को तबरेज को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। जहां तबरेज की तबियत बि’गड़ने पर 22 जून को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृ’त घोषित कर दिया।

पत्नी ने दर्ज कराई ह’त्या की प्राथमिकी
तबरेज की मृ’त्यु के बाद पत्नी सहस्तिा परबीन ने थाना में धातकीडीह के पप्पू मंडल व अन्य 100 ग्रामीणों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने भादवि की धारा 147/149/341/342/323/302/295अ के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए 11 आ’रोपियों को 72 घन्टे के अंदर गि’रफ्तार कर जेल भेज जबकि अन्य दो आ’रोपी ने आ’त्मसमर्पण किया।


पुलिस ने सभी 11 आ’रोपियों के विरुद्ध अनुसंधान कर चार्ज शीट दाखिल कर दिया है। सभी आ’रोपियों पर भादवि की धारा 302 दर्ज है। पुलिस आ’रोपियों को कड़ी सजा दिलाने का काम करेगी। राज्य पुलिस भीड़ हिं’सा मामले में 66 आ’रोपियों को सजा दिलवा चुकी है।

Source : live hindustan

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