दिल्ली : कोर्ट ने स्कूल खोले जाने पर दिल्ली सरकार को लगाई फटकार।

राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने स्कूल खोले जाने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है।  साथ ही अदालत ने सरकार से CNG बसों को लेकर भी सवाल किया।It's positively alpine!': Disbelief in big cities as air pollution falls | Air pollution | The Guardianइससे पहले हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने नियमों के अनुपालन के लिए टास्क फोर्स गठित करने की बात कही थी। अदालत दिल्ली के 17 वर्षीय छात्र आदित्य दुबे की तरफ से दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है।  दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए डॉक्टर एएम सिंघवी से मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा, ‘हम इसे आक्रामक रूप से देख रहे हैं और आपने हमें बताया था कि स्कूल बंद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 से 4 साल के बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है.’ सीजेआई ने कहा कि आज के अखबार में देखिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं। Delhi Pollution : Why Governments Should Not Be Asked To Compensate Persons Affected By Bad Air Quality,उन्होंने कहा, ‘अगर आप आदेश चाहते हैं, तो हम किसी को नियुक्त कर सकते हैं.’ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि बड़ों को घर से काम करना पड़ता है और बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा कि किसी भी चीज का पालन नहीं हो रहा है।

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