खबर बिहार के हाजीपुर से है जहां मासूम ब’च्चियों के साथ है’वानियत दिखाते हुए रेप करने वाले एक व’हशी द’रिंदे को अदालत ने उ’म्र कै’द की सजा सुनाई है। वैशाली व्यवहार न्यायालय के एडीजे 6 की कोर्ट ने पास्को एक्ट के कई धाराओं के अलावा अन्य धाराओं के तहत भी सजा सुनाई है।
पी’ड़ित को सरकारी योजना से 10 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। दरअसल यह हैवान जंदाहा थाना क्षेत्र खड़गपुर के रहने वाला शोभाकांत राय है जिसने वैशाली और समस्तीपुर जिले में दो लड़कियों के साथ दु’ष्कर्म किया था।
फिलहाल वो समस्तीपुर जेल में बंद है। हालांकि उसे यह सजा जंदाहा थाना क्षेत्र में किए गए दु’ष्कर्म के मामले में सुनाई गई है। एडीजे 6 आशुतोष कुमार झा की अदालत ने सजा सुनाई है। इससे पहले 25 मार्च को अदालत ने आ’रोपी को दो’षी करार दिया था।
मुजरिम शोभाकांत राय ने 2014 में एक ना’बालिग ब’च्ची का रे’प करने के बाद फिर से 11 वर्षीय बच्ची का रे’प किया है। इस बारे में स्पेशल पीपी मनोज कुमार शर्मा बताया कि 20 अगस्त 2014 को जन्माष्टमी पर्व के दिन आ’रोपी ने गांव की ही एक 15 बच्ची के साथ उस वक्त दुष्कर्म किया था जब वह जागरण देखने के लिए गई थी।
रात को जब वह शौच के लिए खेत में गई थी तभी शोभाकांत राय ने उसके साथ ब’लात्कार किया और है’वानियत दिखाते हुए उसके प्रा’इवेट पा’र्ट में खूंटी डालकर लहूलुहान कर दिया था।
इस घटना के बाद बच्ची को जंदाहा अस्पताल में भर्ती कराया गया वहां से हाजीपुर सदर अस्पताल और फिर सदर अस्पताल हाजीपुर से पटना पीएमसीएच रेफर किया गया था, जहां काफी दिनों तक बच्ची का इलाज होता रहा। इस दौरान उसके तीन से ज्यादा ऑपरेशन किए गए।
स्पेशल पीपी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में कुल 12 गवाहों को पेश किया गया जिनकी गवाही पर अदालत ने पॉस्को के दफा 6 के तहत आजीवन कारावास उसके बचे हुए अंतिम सांस तक की सजा सुनाई है और 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। पोस्को एक्ट के दफा 4 के तहत भी आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए का अर्थदंड के साथ एससी एसटी एक्ट के तहत भी उम्र कै’द की सजा और 25000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।