खुद बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी से चलती है पुलिस:सोशल मीडिया पर एमएच नगर हसनपुरा थाने के सब-इंस्पेक्टर अमरेंद्र कुमार हो रहे जमकर ट्रोल

सीवान में चौक-चौराहों पर पुलिस अक्सर निजी दोपहिया व चार पहिया गाड़ियों से मोटर अधिनियम के तहत जुर्माना वसूलते नजर आती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि निजी वाहनों से जुर्माना वसूलने वाली पुलिस खुद बिना रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ियों पर दौड़ती है। इसी मामले में जिले के एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के पुलिस इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही है।

बात ही कुछ ऐसा है चौक चौराहों पर दूसरों से जुर्माना वसूलने वाली पुलिस जब खुद ही गुनाह करने पर उतारू हो जाए तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एमएच नगर हसनपुरा थाने के सब इंस्पेक्टर अमरेंद्र कुमार जमकर ट्रोल हो रहे है।

अमरेंद्र कुमार शराब मामले में पकड़ी गई बिना नंबर प्लेट के बोलेरो गाड़ी से गस्ती के लिए निकले थे इसी दौरान किसी व्यक्ति ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद जिले के लोग पुलिस प्रशासन पर तरह-तरह के सवाल दागने लगे है। वही वीडियो बना रहे शख्स के साथ इंस्पेक्टर की कुछ समय के लिए कहासुनी भी हुई।

जब्त गाड़ियों के पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं अधिकारी

सीवान जिले के एमएच नगर थाने में शराब समेत अन्य मामलों में जब्त गाड़ियों के पार्ट्स यहां के अधिकारी अपने फायदे के लिए उपयोग में लाते है। हाल ही में 2 दिन पूर्व सोमवार को जब्त गाड़ियों से पार्ट-पुर्जों को खोलते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जहां थाना परिसर में स्थित मालखाना से एक एक्सीडेंटल मामले में चार पहिया वाहन मार्शल से उसका पती ( ब्लेड ) खोलकर थाना के वाहन में लगाया जा रहा था।

वहीं सीवान के डीटीओ की मानें तो सभी दोपहिया व चार पहिया वाहनों पर आगे औैर पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर मोटर एक्ट अधिनियम के तहत 500 से लेकर 5000 हजार रुपए तक जुर्माना का प्रावधान है।

इसे लेकर सभी थानों को भी जुर्माना वसूलने का अधिकार मिला हुआ है। जबकि पार्ट्स खोले जाने की बात पर एमएच नगर थाने के मालखाना इंचार्ज परमेंद्र पासवान ने बताया कि जानकारी हुई है जांच होगा।

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