ना’बालिग से रे’प के बाद परिवार के तीन सदस्यों को बे’रहमी से मा’र डा’ला, कोर्ट ने आ’रोपी को सुनाई अंतिम सांस तक जेल की स’जा

भागलपुर के झंडापुर ट्रिपल मर्डर केस में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने मुजरिम अमन कुमार झा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। स्पेशल जज एमपी सिंह ने अंतिम सांस तक जेल में रखने की सजा दी।

कोर्ट ने पीड़िता को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने और उसके दोनों भाइयों को 10-10 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया। अमन को 23 मई को ही आईपीसी की धारा 302, 376 के अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया था।

नाबालिग की अस्मत लूटने के बाद उसके माथे पर तेज हथियार से हमला किया था। मुजरिमों ने 25 नवंबर 2017 में एक ही परिवार के तीन लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी।

नाबालिग को भी अधमरा कर दिया था। नाबालिग करीब एक माह तक कोमा में रही। होश आने पर वह कई दिनों तक गांव में ही कड़ी सुरक्षा में रह रही थी। इस दौरान तीन माह बाद एससी-एसटी कोर्ट में ट्रिपल मर्डर में वह बयान दर्ज कराने आयी थी।

जहां तत्कालीन स्पेशल जज सुषमा त्रिवेदी ने बयान में दुष्कर्म की बात को देख सुनवाई रोक दी। इसके बाद जिला जज के निर्देश पर एससी-एसटी कोर्ट से केस पॉक्सो कोर्ट विचारण के लिए भेजा गया।

इस मामले में तीन साल पहले ही तीन मुजरिमों को उम्रकैद की सजा मिल चुकी है। सभी सजा काट रहे हैं। सरकार की ओर से स्पेशल पीपी नरेश कुमार राम और जय करण गुप्ता ने बहस की।

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