भागलपुर : पांच साल की मासूम को बिस्कुट का लालच दे दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त प्रमोद मंडल को अब जेल में उम्रकैद की सजा काटनी होगी। विशेष पाक्सो न्यायाधीश पन्ना लाल की अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म कांड के दोषी प्रमोद मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त को एक लाख रुपये का अर्थदंड भी देने को कहा है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अपने निर्णय में विशेष न्यायाधीश ने पीड़िता की आर्थिक मदद के लिए पांच लाख रुपये की सहायता राशि पीड़ित सहायता कोष से देने का आदेश दिया है।
सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बहस में भाग लिया। मालूम हो कि लोदीपुर थाना क्षेत्र में 29 अक्टूबर 2019 को पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को तब अंजाम दिया गया था जब बच्ची खेल रही थी। अभियुक्त उसे खेलने के दौरान गोद में उठा कर बिस्कुट का लालच दे एकांत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया था। खून से लतपथ हाल में बच्ची को गांव के गोपाल के घर से बरामद किया गया था। तब अभियुक्त को लोगों ने बिना पैंट के वहां से भागते देखा था। घटना को लेकर तब इलाके में तनाव कायम हो गया था। स्थानीय पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने और हालात सामान्य करने के लिए कई दिनों तक विशेष गश्त लगानी पड़ी थी।







