सरकारी जलाशयों से अ’तिक्रमण ह’टाने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

मुजफ्फरपुर : राज्य के सभी सरकारी जलाशयों से अ’तिक्रमण ह’टाने का पटना हा’ईकोर्ट ने आदेश दिया है। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। राम पुनीत चौधरी की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने तिरहुत, दरभंगा एवं मुंगेर प्रमंडल के अंचल अधिकारी के लिए आदेश जारी किया है।

संबंधित जिले के जिलाधिकारी को अ’तिक्रमण हटाने के अभियान की मानीटरिंग करने को कहा गया है। इसके अलावा एसएसपी/एसपी को पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल उपलब्ध कराने को कहा है।

विदित हो कि हाईकोर्ट ने उक्त तीन प्रमंडलों से अतिक्रमित सरकारी जलाशयों के अ’तिक्रमण को लेकर शपथ पत्र देने को कहा था। 16 नवंबर को इस मामले की सुनवाई की गई। इसमें सभी सीओ की ओर से अंचलों में अतिक्रमित ज’लाशयों की संख्या का विवरण दिया।

साथ ही अ’तिक्रमण हटाने को लेकर दो से तीन माह का समय मांगा। हाईकोर्ट ने इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया। साथ ही शपथ पत्र के गलत पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चे’तावनी दी।

तिरहुत प्रमंडल के मुजफ्फरपुर में सरकारी जलाशयों की संख्या 1572 बताई गई। इनमें से 96 से अ’तिक्रमण ह’टाया जाना है। इसके अलावा शिवहर में पांच, पश्चिम चंपारण में 15, पूर्वी चंपारण में 62, सीतामढ़ी में 77 एवं वैशाली में दो सरकारी जलाशयों से अ’तिक्रमण हटाया जाना है।

इसी तरह दरभंगा प्रमंडल में दरभंगा जिले में 19, मधुबनी में 22, समस्तीपुर में 190 जलाशयों से अतिक्रमण हटाया जाना है। मुंगेर प्रमंडल में मुंगेर जिला से चार, खगड़िया से 30 जलाशयों से अ’तिक्रमण हटाना है।

प्रमंडल के जमुई, लखीसराय एवं बेगूसराय में सभी जलाशयों से अ’तिक्रमण हटा दिए जाने की जानकारी हा’ईकोर्ट को दी गई है।

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