बकाएदारों को होल्डिंग टैक्स के भुगतान के लिए रेट नोटिस

मुजफ्फरपुर : निगम के बड़े बकाएदारों को अब होल्डिंग टैक्स के भुगतान के लिए रेड नोटिस भेजा जा रहा है। इसमें समय पर टैक्स जमा करने की हिदायत दी गई है।

निगम ने होल्डिंग टैक्स नहीं देने वाले 136 बड़े बकाएदारों की पहचान की है। इनमें एक दर्जन पर पांच लाख से अधिक और 49 लोगों पर एक लाख से अधिक संपत्ति कर बकाया है।

पिछले माह दिसंबर में निगम की ओर से बड़े बकाएदारों को नोटिस देते हुए बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने को कहा गया था। हालांकि गिने-चुने लोगों को छोड़ कर अधिकतर ने नोटिस में निर्धारित समय पर टैक्स की राशि जमा नहीं की।

इसको देखते हुए निगम के स्तर से अब बड़े बकाएदारों पर सख्ती की तैयारी है। इसी क्रम में 50 से अधिक बड़े बकाएदारों को रेड नोटिस भेजा जा है। बड़े बकाएदारों में कब्रिस्तान चुका और मंदिर के महंत भी शामिल हैं।

मंदिर, मस्जिद, चर्च, कब्रिस्तान आदि पर टैक्स नहीं लगता है। हालांकि इन धार्मिक स्थलों की जमीन या इमारत में व्यावसायिक कार्य होने पर होल्डिंग टैक्स का प्रावधान है।

शहर के वार्ड नंबर 15 स्थित राम जानकी मठ के महंत शशिभूषण दास पर 18.76 लाख और वार्ड नंबर पांच स्थित कब्रिस्तान पर 11.33 लाख रुपए बकाया है। दोनों मामलों में मठ और कब्रिस्तान की जमीन पर व्यावसायिक कार्य हो रहा है।

राम-जानकी मठ की जमीन पर आधा दर्जन से अधिक दुकानों के अलावा अन्य निर्माण है। महंत का दावा है कि जबरन कब्जा करके दुकानें खोली गई है। इसको लेकर सीओ ने भी निरीक्षण करके दुकानों को अतिक्रमण बताया है।

अगले मार्च तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर प्रति माह डेढ़ फीसदी की दर से सूद भी लगेगा। ने वित्तीय वर्ष के आरंभ में एक अप्रैल से 30 जून तक होल्डिंग टैक्स के भुगतान पर पांच प्रतिशत की छूट मिलती है। इसके बाद एक अक्टूबर से मार्च तक डेढ़ प्रतिशत प्रति माह दंड का प्रावधान है।

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