10 साल की ब’च्ची से की द’रिंदगी, 25 सालों तक जेल में पीसेगा चक्की; ऐसे बनाया ह’वस का शि’कार

भागलपुर : बिहार के भभूआ में दस साल की बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। जिला व्यवहार न्यायालय के विशेष पाक्सो न्यायाधीश सह एडीजे छह आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने मामले के एकमात्र अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे 25 वर्षों  सश्रम कारावास और  50 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर सजायफ्ता को दो वर्षों की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वाला व्यक्ति चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का रहनेवाला है। पुलिस कस्टडी में उसे जेल भेज दिया गया है। पीड़िता को पांच लाख का मुआवजा देने का आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया है।

हाई कोर्ट ने अदालत को गुमराह करने पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश  हर्जाना भी लगाया - High court orders to file a criminal case for misleading  the courtइस मामले में पाक्सो एक्ट के विशेष लोकअभियोजक शशिभूषण पांडेय ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीड़िता की मां ने चैनपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई। घटना 15 जून 2022 की है। वादी ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उस दिन गांव की एक लड़की की शादी थी। शादी में खाना खाने के लिए उसकी बेटी, उसका बेटा और पति गए थे। परिवार रसोईया का काम करता है।  खाना खाकर लड़की के पिता घर लौट आए थे। उसका भाई वहीं रंगारंग प्रोग्राम दृदेखने लगा। लड़की खाना खाकर शादी की रात करीब एक बजे घर आ रही थी।

प्रोग्राम देखने में मगन भाई लड़की के साथ नहीं गया। इसी दौरान रास्ते में अभियुक्त ने ऑटो में जबरन बैठा लिया। आरोपी उसे रात के अंधे में ले गया और सुनसान स्थल पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। डरा धमका कर उसने लड़की को छोड़ दिया। घर आकर उसने मां को इसकी जानकारी दी। उसके बाद मां ने पुलिस को जानकारी दी।

पीपी ने ने बताया कि इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा नौ गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई थी। आरोपित को दोषी पाते हुए विद्वान न्यायाधीश ने आरोपित को सजा सुनाई। न्यायालय द्वारा पीड़िता को पांच लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि विधिक सेवा प्राधिकार को देने का आदेश दिया। जल्द ही यह राशि पीड़िता के परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

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