मशहूर भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह के खिलाफ लटकी गिरफ्तारी की तलवार। खगड़िया व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी हिम शिखा मिश्रा ने आदेश जारी किया है।

बता दें कि वर्ष 2018 में अक्षरा सिंह समेत चार पर खगड़िया कोर्ट में एक टेंट हाउस के मालिक शुभम कुमार ने परिवाद दायर किया था। जिसमे आरोप लगाया गया था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में अक्षरा सिंह के नहीं पहुंचने के कारण कार्यक्रम स्थल पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई थी।

जिसमें लाखों का नुकसान हुआ था। शहीद किशोर कुमार मुन्ना के याद में जेएनकेटी मैदान में वर्ष 2018 में कार्यक्रम आयोजित था। जहां अक्षरा सिंह इस कार्यक्रम में नहीं पहुंची।

इधर आवेदक के वकील अजिताभ सिन्हा ने बताया कि दायर परिवाद पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। इसको लेकर सामान भी भेजा गया। लेकिन आरोपी अक्षरा सिंह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई। जिसके बाद कोर्ट ने अभिनेत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है।