मुजफ्फरपुर : महिला शिक्षिका से बदसलूकी का आरोप, विरोध करने पर मा’रपीट की कोशिश; हेडमास्टर सस्पेंड

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड क्षेत्र स्थित गयासुद्दीनपुर पूर्वी टोला मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद मिर्जा गालिब को महिला शिक्षिका के साथ कथित तौर पर अमर्यादित, अशोभनीय और हिंसक व्यवहार करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार अरविंद सिन्हा ने विभागीय जांच के बाद यह कार्रवाई की है। मामले के सामने आने के बाद इलाके के शैक्षणिक माहौल में हलचल है और स्थानीय अभिभावकों में भी नाराजगी बताई जा रही है।

महिला शिक्षिका ने लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप

जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक ज्ञापांक के अनुसार, 29 जुलाई 2026 को विद्यालय का औचक स्थलीय निरीक्षण किया गया था। इसी दौरान विद्यालय की एक सहायक महिला शिक्षिका ने अधिकारियों के सामने अपना लिखित बयान दर्ज कराया। महिला शिक्षिका ने आरोप लगाया कि प्रभारी प्रधानाध्यापक की नीयत उनके प्रति ठीक नहीं थी और वह लगातार उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। विरोध करने पर कथित तौर पर उनके साथ आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। मामले में मानसिक प्रताड़ना के साथ कथित तौर पर अनर्गल और अमर्यादित भाषा के प्रयोग के आरोप भी सामने आए।

विरोध करने पर मारपीट की कोशिश का आरोप

मामला सिर्फ कथित मानसिक प्रताड़ना तक सीमित नहीं रहा। महिला शिक्षिका के मुताबिक, विरोध करने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक कथित तौर पर आपे से बाहर हो गए और उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। स्थिति बिगड़ने पर महिला शिक्षिका ने बिहार पुलिस की आपातकालीन हेल्पलाइन 112 पर कॉल कर पुलिस से मदद मांगी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बीच-बचाव कर स्थिति को शांत कराया।

परिचितों को धमकाने का भी आरोप

विभागीय जांच के दौरान यह आरोप भी सामने आया कि आरोपी शिक्षक महिला शिक्षिका के परिचितों और समाज के अन्य लोगों को भी कथित तौर पर लगातार धमका रहे थे। इन आरोपों को भी जांच के दौरान सामने आए तथ्यों में शामिल किया गया।

स्पष्टीकरण का जवाब मिला असंतोषजनक

विभागीय नियमों के तहत 12 अगस्त 2026 को प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद मिर्जा गालिब से पूरे घटनाक्रम को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। विभाग के अनुसार, उनके द्वारा दिया गया जवाब जांच में संतोषजनक नहीं पाया गया और उसे मनगढ़ंत माना गया। इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार अरविंद सिन्हा ने मामले को शिक्षक आचरण संहिता का गंभीर उल्लंघन मानते हुए मोहम्मद मिर्जा गालिब को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

निलंबन अवधि में मीनापुर कार्यालय रहेगा मुख्यालय

निलंबन की अवधि के दौरान मोहम्मद मिर्जा गालिब का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, मीनापुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। विभागीय कार्रवाई के बाद अब मामले को लेकर आगे की प्रक्रिया नियमों के अनुसार जारी रहेगी।

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