पटना: बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार ने कैबिनेट बैठक में वर्ष 2027 के लिए सरकारी अवकाशों की स्वीकृति दे दी है. कैबिनेट के इस फैसले के अनुसार 2027 में कुल 12 सामान्य, 22 ऐच्छिक और 24 सार्वजनिक अवकाश होंगे. यह व्यवस्था सरकारी कार्यालयों तथा सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में लागू होगी.

सरकारी कार्यालयों में 12 दिन का सामान्य अवकाश
वर्ष 2027 के लिए सरकारी कार्यालयों और राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में कार्यपालक आदेश के तहत कुल 12 दिनों का अवकाश निर्धारित किया गया है. इनमें से तीन अवकाश रविवार को पड़ रहे हैं. ये अवकाश सभी संबंधित कार्यालयों में समान रूप से लागू होंगे.

अधिकतम तीन ऐच्छिक छुट्टी ले सकेंगे कर्मचारी
प्रतिबंधित या ऐच्छिक अवकाश के रूप में कुल 22 दिन तय किए गए हैं. इनमें से दो अवकाश रविवार को पड़ेंगे. कर्मचारियों को इन 22 ऐच्छिक अवकाशों में से अपनी इच्छानुसार अधिकतम तीन दिनों की छुट्टी लेने की अनुमति होगी.

24 सार्वजनिक अवकाश
निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत सरकार ने कुल 24 दिनों का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इनमें भी दो अवकाश रविवार को पड़ रहे हैं. ये अवकाश बैंक और संबंधित वित्तीय संस्थानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होंगे.

एक अप्रैल को बैंक लेखा बंदी का अतिरिक्त अवकाश
वार्षिक बैंक लेखा बंदी के अवसर पर 1 अप्रैल 2027 को भी अवकाश रहेगा. यह अतिरिक्त अवकाश राज्य सरकार के अधीन संबंधित कार्यालयों में लागू होगा. इससे वित्तीय वर्ष के अंत में बैंकों और सरकारी दफ्तरों को आवश्यक व्यवस्था करने में सुविधा मिलेगी.

पूरे राज्य में एक समान अवकाश व्यवस्था
सम्राट चौधरी सरकार के इस कैबिनेट फैसले से वर्ष 2027 के लिए पूरे बिहार में सरकारी अवकाशों की स्पष्ट और एक समान व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है. सामान्य, ऐच्छिक और सार्वजनिक अवकाशों के साथ बैंक लेखा बंदी का अतिरिक्त दिन शामिल कर सरकार ने कर्मचारियों और कार्यालयों दोनों की सुविधा का ध्यान रखा है.
