लॉबिस्ट दीपक तलवार की जमानत याचिका खारिज

विशेष अदालत ने धन शोधन से जुड़े एक मामले में विमानन लॉबिस्ट दीपक तलवार की जमानत याचिका खारिज कर दी और उनके बेटे आदित्य तलवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। एजेंसी ने पिछले महीने धन शोधन निषेध कानून (पीएमएलए) के तहत दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। उसी पर विचार करने के बाद अदालत ने अपनी व्यवस्था दी है। आगे एजेंसी ने कहा, ‘अदालत ने सीट आवंटन घोटाले में दीपक तलवार के अपराध के खिलाफ संज्ञान लिया है।

इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय पीएमएलए के तहत कर रहा है।’ एजेंसी इस मामले में दीपक तलवार की पत्नी दीपा तलवार से भी पूछताछ कर रही है। अब तक तीन बार उनसे पूछताछ की जा चुकी है। पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कुछ विमानन सौदे में दीपक तलवार की भूमिका की जांच की जा रही है।

दीपक पर आपराधिक साजिश रचने, जालसाजी और विदेशी योगदान नियमन कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। उस पर आरोप है कि उसके एनजीओ को एंबुलेन्स और सामान खरीदने के लिए यूरोप की एक प्रमुख मिसाइल निर्माता कंपनी से मिले 90.72 करोड़ रूपये के विदेशी कोष का उपयोग अन्य कार्यों में किया गया।प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने दीपक तलवार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। आयकर विभाग ने उस पर कर वंचन का आरोप लगाया है। इस साल के शुरू में प्रवर्तन निदेशालय ने दुबई से प्रत्यर्पण के बाद तलवार को गिरफ्तार किया था।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Discover more from Muzaffarpur News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading