उन्नाव दुष्क’र्म कांड की पी’ड़िता की कार दुर्घ’टना मा’मले में आ’रोपी ट्रक चालक व क्लीनर का नार्को, ब्रेन मैपिंग और ब्रेन फिंगर प्रिंट टेस्ट कराया जाएगा। विवेचनाधिकारी की अपील पर सीबीआई कोर्ट के प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुब्रत पाठक ने इसकी अनुमति दे दी। सीबीआई के डिप्टी एसपी राम सिंह ने बताया कि इन टेस्ट के लिए ट्रक चालक आशीष पाल और क्लीनर मोहन श्रीवास ने बयान द’र्ज क’राकर सहमति दे दी है।

दोनों आरो’पियों की कोर्ट में भी इसके लिए सहमति द’र्ज कराए जाने के बाद प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सीबीआई को उक्त जांचें कराने की अनुमति दे दी।सीबीआई की अपील पर अदालत ने आरोपि’यों की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 14 अगस्त कर बढ़ाए जाने के भी आदेश दिए।
उन्नाव दुष्क’र्म पी’ड़िता के साथ रायबरेली में हुए सड़क हा’दसे की जां’च कर रही सीबीआई ने दुर्घट’ना करने वाले ट्रक के चालक और क्लीनर का बुधवार को पॉलीग्राफ टेस्ट कराया था। सीबीआई अब जरूरी औपचारिकता पूरी कर दोनों आ’रोपियों को इन टेस्ट के लिए ले जाएगी.
