नए मोटर वाहन अधिनियम लागू; राज्यभर में 590 वाहन चालकों पर हुई का’र्रवाई, 6.96 लाख रुपये का लगा जुर्माना, देखें…

नए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू, राज्यभर में 590 वाहन चालकों पर हुई कार्र’वाई, 6.96 लाख रुपये का लगा जुर्मा’ना

– पहले दिन हेलमेट-सीटबेल्ट नहीं पहन कर वाहन चलाने वाले वाले 590 वाहन चालकों पर की गई कार्रवाई

– राज्यभर में शहर से लेकर जिलों में चला हेलमेट – सीटबेल्ट का विशेष जांच अभियान

– नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की दी गई हिदायत

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले आम और खास सभी लोगों पर की गई कार्रवाई

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने कहा- सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से की जाएगी कार्रवाई

सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराने के लोगों को किया जा रहा जागरूक

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने कहा- सड़क सुरक्षा नियमों को अपना कर अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं

– परिवहन सचिव ने लोगों से अपील की है कि हेलमेट और सीटबेल्ट पुलिस या फाइन से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए पहने

नए मोटर वाहन (संशोधित) अधिनियम 2019, रविवार से पूरे बिहार में लागू हो गया। पहले दिन राज्यभर में अभियान चलाकर सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले 590 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। नियमों का पालन नहीं करने वाले आम और खास सभी लोगों पर कार्रवाई की गई। जुर्माने के तौर पर कुल 6.96 लाख रुपये की वसूली की गई।

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि नए मोटर वाहन अधिनियम को लागू कराने के लिए राज्यभर में अभियान चलाया गया और सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया। सख्ती से नियमों का पालन किया जा रहा है।

यह अभियान सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई, ईएसआई और पटना डीटीओ, एमवीआई और ईएसआई के साथ ट्रैफिक पुलिस द्वारा अलग अलग चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस और परिवहन पदाधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी भी दी कि बार बार नियमों का उल्लंघन करने पर न सिर्फ जुर्माने की राशि अधिक लगेगी बल्कि अलग अलग धाराओं के तहत ड्राईविंग लाईसेंस आयोग्य घोषित किया जाएगा और अन्य कार्रवाई भी की जाएगी।

पटना में हैंडहेल्ड मशीन से ट्रैफिक पुलिस, डीटीओ, एडीटीओ, एमवीआई और ईएसआई द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले 138 वाहन चालकों को चालान काटा गया, जिससे 1 लाख 46 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया। परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हेलमेट प्रशासन और पुलिस के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए पहनें। दोपहिया चालकों को हेलमेट पहनना और चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। अगर वाहन चालक यातायात के नियमों का पालन करते हुए हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें तो सड़क दुर्घटना में नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

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