केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर मौजूदा ग्राहकों के वेरिफिकेशन या नए कनेक्शन देने के लिए ‘आधार’ से ई-केवाईसी बंद करने को कहा है। कंपनियों को इस संबंध में रिपोर्ट 5 नवंबर तक सौंपनी होगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबर और बैंक खातों से ‘आधार’ को जोड़ने की अनिवार्यता खत्म कर दी थी।