
MUZAFFARPUR [ARUN KUMAR] : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में निर्वाचक सूची में किसी भी त्रुटि के निदान के लिए जिले में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत सभी निर्वाचकों को निर्वाचक सूची में अपनी प्रविष्टि का सत्यापन स्वयं करना है।

सत्यापन के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचकों की सुविधा हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल http://www.nvsp.in एवं वोटर हेल्प लाइन मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध कराया है।अभी तक जिले में तीन हजार से अधिक मतदाताओं ने इसका उपयोग कर अपने प्रविष्टियों का सत्यापन करा लिया है। जिला के कॉमन सर्विस सेंटर के जिला प्रबंधक आशुतोष कुमार एवं आदित्य राज के साथ जिला स्तर पर बैठक की गई।

उनके द्वारा बताया गया कि जिले के सभी पंचायतो में कॉमन सर्विस सेंटर (वसुधा केंद्र) कार्यरत है जिन्हें निर्वाचकों के सत्यापन के लिए लिंक प्राप्त हो गया है। ये सभी केंद्र EVP कार्यक्रम में अपना प्रभावी सहयोग दे रहे है। इन केंद्रों में मतदाता अपना एवं अपने परिवार के सदस्यों के नाम का सत्यापन करा सकते है ।सत्यापन के क्रम में यदि नाम या अनुप्रविष्टयों में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे सुधारने के लिए प्रपत्र-8 भी भरने की सुविधा है। उनके द्वारा बताया गया कि VLE के माध्यम से इस कार्य मे प्रगति लाने हेतु सभी कॉमन सर्विस सेंटर को आवश्यक निर्देश दे दिया गया है।

जिला प्रबंधक कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा बताया गया कि जिले में कार्यरत सभी कॉमन सर्विस सेंटर इस सत्यापन कार्य मे लोगो मे जागरूकता उत्पन्न कर मतदाताओं के नामो एवं प्रविष्ठियों का सत्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया है। सत्यापन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में मतदाता को अपना मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, किसान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, शासकीय/अर्धशासकीय द्वारा जारी पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि में से कोई एक कार्ड साथ मे लाना होगा ताकि उक्त के आधार पर मतदाताओं का सत्यापन मतदाता सूची में किया जा सके।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिले के सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियो को निर्देशित किया गया है कि वे बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन तरीके से निर्वाचकों का सत्यापन सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया है कि दिनांक 30 सितंबर तक सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में यह कार्य पूर्ण कर ली जाय। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि ऑफलाइन पद्धति में मतदाताओं के सत्यापन के लिए बीएलओ मतदाता सूची के साथ घर-घर जाएं एवं मतदाताओं से सम्पर्क कर मतदाता सूची में उनका एवं उनके परिवार के सदस्यों के प्रविष्टियों की शुद्धता को सत्यापित करे। इसके लिए सभी निर्वाचकों को आधार कार्ड की छाया प्रति या राशन कार्ड और आयोग द्वारा निर्धारित अन्य कार्ड में किसी एक कि छायाप्रति बीएलओ को उपलब्ध कराना होगा।

