#BIHAR #INDIA : सरकारी गाड़ी चलाने वाले सभी चालकों को वाहन चलाते समय अपने साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), ड्राइविंग लाइसेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य है। वहीं कॉमर्शियल वाहन होने की स्थिति में डीएल, आरसी, प्रदूषण सर्टिफिकेट के साथ परमिट, फिटनेस, और इंश्योरेंस का पेपर भी रखना अनिवार्य है।

यह बातें मुख्य सचिवालय स्थित सभा कक्ष में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सरकारी वाहनों के ड्राइवरों के लिए आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में कही। गाड़ी चलाते समय किन-किन नियमों का पालन करना है, कौन- कौन कागजात साथ में रखना अनिवार्य है तथा किस नियम के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, इन तमाम बातों की जानकारी दी गई।

परिवहन सचिव ने कहा कि सरकारी वाहनों का प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट अपडेट करा लें। इसके लिए विशेष तौर से पॉल्यूशन जांच की व्यवस्था की जाएगी। प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अनावश्यक हॉर्न बजाकर प्रदूषण को बढ़ावा न दें।

ट्रैफिक एसपी अमरकेश डी ने कहा कि सरकारी गाड़ी के चालकों पर ज्यादा जवाबदेही है। गाड़ी को चिन्हित पार्किंग स्थल पर ही लगाएं और गलत साइड से गाड़ी को पार नहीं करें। 22 सितंबर से चलने वाले अभियान के दौरान सिटी बस और सरकारी गाड़ियों की भी जांच होगी। मौके पर बिहार सड़क सुरक्षा परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी नवीन कुमार सिंह, एमवीआई संजय कुमार अश्क, ईएसआई पंकज और सतीश कुमार उपस्थित थे।
चालकों को दिए दिए गए ये निर्देश
– वाहन चलाते समय सीटबेल्ट लगाएं
– बेवजह हॉर्न न बजाएं
– रेड सिग्नल होने पर जेबरा क्रॉसिंग को पार न करें
– सभी वाहनों का हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट हो
– डीएल, आरसी के साथ पॉल्यूशन जांच सर्टिफिकेट रखें
– बिना रजिस्ट्रेशन वाहन नहीं चलाएं
– वाहन का नंबर प्लेट स्पष्ट रूप से दिखे


