केंद्रीय की बैठक में कई सारे फैसले लिए गए हैं जिनमें आम आदमी से जुड़ा भी एक बिल है। केंद्रीय बैठक में डाटा सुरक्षा बिल को मंजूरी दे दी गई है। इस बिल के मुताबिक डाटा लीक होने पर कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

निजी डाटा सुरक्षा बिल के तहत व्यक्तिगत डाटा इकट्ठा करना और उसे किसी के साथ साझा करने पर जुर्माने का प्रावधान है। भारत में निजी डाटा सुरक्षा बिल GDPR की तर्ज पर ही पेश किया गया है जिसे यूरोपियन यूनियन ने 2018 में लागू किया था।
