#BIHAR #INDIA : वाणिज्य कर विभाग ने राज्य के व्यापारियों को राहत देने के लिए बकाया टैक्स में 100 प्रतिशत तक की छूट की घोषणा की है। इसके लिए वाणिज्य कर विभाग ने अलग-अलग योजना के तहत अलग-अलग छूट देने की घोषणा की है। यह छूट उन्हीं व्यापारियों को मिलेगी, जिनका बकाया 31 दिसंबर 2019 के पूर्व का है।

इस छूट को पाने लिए वाणिज्य कर विभाग ने व्यापारियों को 25 मार्च तक आवेदन देने का समय दिया है। 25 मार्च के बाद इस संबंध में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए वाणिज्य कर विभाग ने सूबे के सभी अंचल के प्रभारियों को निर्देश दे दिया है। कहा है जिन-जिन व्यापारियों का बकाया है उसे जल्द से जल्द सूचित करें और योजना की जानकारी दें। ताकि अधिक से अधिक व्यापारी इस योजना का लाभ मिल सके। यह भी कहा गया है कि अगर किसी व्यापारी को इस संबंध में विशेष जानकारी चाहिए तो वाणिज्य कर विभाग के मुख्यालय में किसी भी वरीय अधिकारी या वाणिज्य कर विभाग के किसी भी प्रमंडल के अपर आयुक्त प्रशासन से मिलकर जानकारी प्राप्त कर सकता है।

किसे मिलेगी 65 प्रतिशत की छूट
यदि किसी व्यापारी का 31 दिसंबर 2019 के पूर्व का कोई टैक्स बकाया है ( निर्धारित कर छोड़कर), जो पूर्व में विभाग के अधिकारी द्वारा कर निर्धारित किया है, उसपर 65% छूट मिलेगी। यानी व्यापारी द्वारा रिटर्न में दर्शाए गए टैक्स को छोड़कर, किसी अधिकारी द्वारा एसेसमेंट के बाद जो टैक्स निकल रहा है उसका केवल 35% जमा किया जा सकता है।
