
MUZAFFARPUR (ARUN KUMAR) : जिला परिषद सभागार में आज तृतीय चरण (7 नवम्बर) के 06 विधानसभा 88- गायघाट, 89-औराई 91-बोचहां, 92-सकरा, 93-कुढ़नी, 94- मुजफ्फरपुर में होने वाले निर्वाचन से संबंधित राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों एवं प्रतिनि’धियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय मिश्रा, व्य’य कोषांग के नोडल पदाधिकारी गोपाल अग्रवाल पांच विधानसभाओं में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रे’क्षक तथा सभी सम्बंधित विधानसभाओं के निर्वाची पदाधिकारी और विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार मिश्रा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्दे’श के आलोक में शां’तिपूर्ण, नि’ष्पक्ष, स्वतंत्र और स्व’च्छ मतदान के लिए जिला प्रशासन के द्वारा मुक’म्मल तैयारी की गई है। उन्होंने उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा covid-19 से संबंधित जारी विस्तृत दिशा निर्दे’श का अनुपा’लन हर हाल में किया जाना है।

राजनीतिक दल और अभ्यर्थी भी चुनाव प्रचार में निश्चित रूप से उक्त दिशा निर्दे’श का पा’लन करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को आ’श्वस्त किया कि इस विधानसभा चुनाव में कोरो’ना संक्र’मण से ब’चाव का पु’ख्ता इंत’जाम किया गया है। कोरो’ना संक्र’मण से ब’चाव के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा की गई मुक’म्मल व्यव’स्था की विस्तृत जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा अभ्यर्थियों को दी गई।

उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिये सभी आव’श्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही साथ सुरक्षित मतदान के मद्देनजर प्रत्येक मतदान केंद्रों को सैनि’टाइज करने हेतु कार्य यो’जना तैयार की जा चुकी है। सभी मतदाताओं को ग्लव्स भी उपलब्ध कराया जाएगा। सबों की थ’र्मल स्कै’निंग की जाएगी. बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और नि’ष्पक्ष चुनाव को लेकर सुर’क्षा का मुक’म्मल इंतजा’म किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव ल’ड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं संबंधित राजनीतिक दलों को निर्वाचन से संबंधित कोई शंका या शि’कायत हो तो वे प्रे’क्षक से मिलकर बता सकते हैं।

सभी अभ्यर्थियों को चुनाव-प्रचा’र में आदर्श आचार संहि’ता का अनुपालन करने एवं चुनाव प्रचा’र, ख’र्च का ब्यो’रा विधिवत संधारित करने के बारे में विस्तार से जानकारी उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार मिश्रा एवं नोडल पदाधिकारी व्य’य एवं अनुश्रवण को’षांग गोपाल अग्रवाल के द्वारा दी गई। बैठक में प्रत्याशी द्वारा ख’र्च किए जाने की सीमा 30,28000 है, साथ ही यह भी कहा गया कि किसी तरह के इली’गल ख’र्च की जानकारी मिलने पर का’र्रवाई के साथ उस राशि को उम्मी’दवारों के एक्सपें’डिचर में जोड़ दिया जायगा।

बैठक के दौरान बताया गया कि ₹50000 से अधिक की नगदी के साथ परिव’हन नहीं किया जा सकता और ₹10000 से अधिक के प्रचा’र सामग्री का परिव’हन नहीं किया जा सकता है। बैठक में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए प्रश्नों का बारी-बारी से ज’वाब दिया गया। वाहनों की अनु’मति, पोस्टर पंपलेट बैनर के द्वारा प्रचार के संबंध में निर्धारित नि’यमों, सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार प्रसार के संबंध में निर्धा’रित नियमों, व्य’य पं’जी का संधा’रण, किए गए व्य’य की जां’च इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी अभ्यर्थियों को दी गई दी गई।
