मुजफ्फरपुर। गवाही देने नहीं आने पर नि’लंबित था’नाध्यक्ष के खि’लाफ वा’रंट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि कांटी थाना के तत्कालीन था’नाध्यक्ष कुंदन कुमार के खि’लाफ वारंट जारी हुआ है।
यह वा’रंट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-15 रचना श्रीवास्तव के को’र्ट ने जारी किया गया है। कुंदन कुमार फि’लहाल निलंबित है। वर्ष 2019 में कांटी थाना के सदातपुर में कूरियर कंपनी के कार्यालय से 26 लाख रुपये लू’ट हुई थी।
इस मामले के आइओ कुंदन कुमार थे। कोर्ट में उन्हें ग’वाही व जब्त प्रदर्श पेश करना था। उनकी ग’वाही तो हुई लेकिन प्रदर्शो को पेश नहीं किया। इसको लेकर कई बार उन्हें नो’टिस व स्मार पत्र भेजा गया। इसके बाद भी जब वे नहीं आए तो को’र्ट ने उनके वि’रुद्ध वा’रंट जारी किया है।
अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार अग्रवाल के अनुसार कुंदन कुमार फिलहाल नि’लंबित हैं। मोबाइल पर काल कर उन्हें साक्ष्यों को पेश करने के लिए को’र्ट में उपस्थित होने को कहा, लेकिन वे नहीं आए।
वर्ष 2019 की 26 जुलाई को कांटी थाना के सदातपुर गांव के निकट एक कूरियर कंपनी के कार्यालय में ब’दमाशों ने धा’वा बोल कर 26 लाख रुपये लू’ट लिया था। इसका वि’रोध करने पर एक कर्मी को पि’स्टल के ब’ट से मा’रकर घा’यल कर दिया गया था।
इस मामले में पुलिस ने पांच ब’दमाशों को गि’रफ्तार किया व लू’टे गए कुछ रुपये ब’रामद भी किए। पांचों आ’रोपितों के वि’रुद्ध पुलिस ने को’र्ट में आ’रोप पत्र भी दाखिल किया। एडीजे-15 के कोर्ट में मा’मले में सत्र-विचारण चल रहा है। उधर, नि’लंबित था’नाध्यक्ष कुंदन कुमार के अनुसार उन्होंने इस मामले में कई बार ग’वाही दी है। वा’रंट के आ’देश की जानकारी नहीं है। वे इसकी जानकारी ले रहे हैं।


