चेतावनी : सा’ईबर क्रा’इम के के’स न द’र्ज करने पर, होगी का’र्रवाई

पटना हाई कोर्ट ने राज्य में सा’इबर क्रा’इम से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि ऐसे मामलों में थाना प्रभारी प्रा’थमिकी द’र्ज नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

Patna High Court Asks State Govt to Identify 'Illegal' Foreigners - Gauri Lankesh News

न्यायाधीश संदीप कुमार ने शिव कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई की करते हुए उक्त टिप्पणी की। एकलपीठ ने 23 जुलाई से 24 अगस्त 2021 के बीच पंजाब नेशनल बैंक के बेउर स्थित अनीसाबाद ब्रांच से जुड़े मामले में किए गए सा’इबर अ’पराध के संबंध में पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) को अनुसंधान के संबंध में प्रगति रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया है।

राज्य सरकार के अधिवक्ता अजय को इस संबंध में सूचना पुलिस अधीक्षक देने को कहा गया है। कोर्ट ने एक अधिवक्ता के खाते से धो’खाधड़ी से पैसे निकाले जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर रूपसपुर थाना प्रभारी को नोटिस दिया है।

थानेदार से पूछा गया है कि पूर्व में सूचना देने के बावजूद क्यों नहीं प्राथमिकी दर्ज की गई। कोर्ट ने केंद्र सरकार के टेलीकाम विभाग के सचिव के जरिए प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया है।

अधिवक्ता राजेश रंजन ने एयरटेल व वोडाफोन का पक्ष रखा। अधिवक्ता रत्नाकर पांडेय रिलायंस जियो की ओर से उपस्थित हुए।
अधिवक्ताओं द्वारा बताया गया कि फर्जी कागजात के आधार पर सिम कार्ड लेने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई जा रही है। यह भी बताया गया कि कुछ थानों में दिक्कत आ रही है। अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी।

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