दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में वर्ष 2016 में एक ना’बालिग से दु’ष्कर्म मामले में दोषी पाये गये कुढ़नी थाना के मोहनपुर (किशुनपुर मोहनी) निवासी सुभाष सिंह की संपत्ति की जांच होगी। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकार (रोहिणी कोर्ट) के सचिव अभिषेक कुमार ने इसके लिए नोटिस जारी की है।

दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने के सिपाही ने सोमवार को एसडीएम पश्चिमी कार्यालय में प्राधिकार की नोटिस रिसीव कराई।नोटिस में दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने कहा है कि पॉक्सो के मामले में ना’बालिग से दु’ष्कर्म में दोषी पाये गये मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना के सुभाष सिंह के नाम की चल अचल सं’पत्ति का ब्योरा चाहिए।

नोटिस में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इसे अति आवश्यक बताया गया। 21 मार्च से पहले सुभाष सिंह की सं’पत्ति का पूरा ब्योरा दिल्ली हाईकोर्ट को भेजना जरूरी है।

दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने से आये सिपाही एस. साहनी ने बताया कि नोटिस रिसीव करा दी गई है। इसकी सूचना नगर थाने की पुलिस को भी दी गई है। बताया है कि दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में वर्ष 2016 में एक नाबालिग से दु’ष्कर्म की घ’टना हुई थी।

इसको लेकर तब दिल्ली में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था। इस घ’टना की ए’फआईआर (522/16) सुल्तानपुरी थाने में दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट से भी मा’मले में आदेश दिया गया है।

