PATNA : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में राजद के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को उम्रकैद, कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

पटना. नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में राजद के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को विशेष कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने राजबल्लभ पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अन्य 5 दोषियों की सजा पर सुनवाई चल रही है। बता दें कि पिछले शनिवार को कोर्ट ने राजबल्लभ समेत छह लोगों को दोषी करार दिया था।

विशेष न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव ने 3 दिसंबर को अंतिम बहस की सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में विधायक समेत छह लोगों के खिलाफ सुनवाई हो रही थी। मामले में प्राथमिकी बिहारशरीफ के महिला थाने में दर्ज की गई थी। सुनवाई बिहारशरीफ सिविल कोर्ट के विशेष पॉक्सो की अदालत में चल रही थी। पटना में सांसदों और विधायकों की विशेष अदालत का गठन होने के बाद मामला यहां आ गया था।

9 फरवरी, 2016 को दर्ज हुई थी एफआईआर
सभी आरोपी न्यायिक हिरासत के तहत बेउर जेल में बंद हैं। पटना हाईकोर्ट के एक आदेश पर इस कांड का रोज स्पीडी ट्रायल चल रहा था। इस कांड में विधायक राजबल्लभ यादव, सुलेखा देवी, राधा देवी, टुन्नी कुमारी, संदीप सुमन और छोटी कुमार उर्फ अमृता आरोपित हैं।

बिहारशरीफ के महिला थाने में नौ फरवरी 2016 को एफआइआर दर्ज हुई थी और 20 अप्रैल, 2016 को पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी।

विधायक व अन्य आरोपितों के बचाव में लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के 1 दर्जन वकीलों ने अपनी दलीलें दीं। इस मामले की पूरी सुनवाई बिहारशरीफ स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश शशिभूषण प्रसाद सिंह के सामने की गई।

फैसले की घड़ी नजदीक आते ही इस मामले को हाईकोर्ट के निर्देश पर सांसद-विधायक स्पेशल कोर्ट में भेजा गया।

नाबालिग छात्रा ने आरोप लगाया था कि एक अधेड़ नेता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 13 फरवरी को डीआईजी शालिन ने इस मामले में विधायक के संलिप्तता की पुष्टि करते हुए गिरफ्तारी का आदेश दिया था। विधायक के अलावा अन्य पांच आरोपित एक ही परिवार के हैं।

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