पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने चकबंदी के लिए अधिसूचित गांवों में जमीन की खरीद बिक्री पर लगी रोक के लिए जारी आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है। इस समय गोपालगंज जिला के लिए यह आदेश जारी हुआ है। इससे पहले दक्षिण बिहार के कुछ जिलों के लिए ऐसा ही आदेश जारी किया गया था।
आदेश में कहा गया है कि कर्मियों की कमी के कारण समय पर चकबंदी नहीं हो रही है, लेकिन इसके चलते जमीन की खरीद-बिक्री बाधित है। अधिनियम में प्रविधान है कि चकबंदी की प्रक्रिया पूरी होने तक संबंधित क्षेत्र की जमीन की खरीद-बिक्री नहीं होगी।
यहां तक कि जमीन के किसी तरह के आंतरिक हस्तांतरण पर भी रोक लगी रहेगी। इसके कारण रैयत जरूरत पड़ने पर भी जमीन की खरीद-बिक्री नहीं कर पाते हैं। इसके लिए चकबंदी पदाधिकारी से अनुमति लेने की अनिवार्यता है। इसकी प्रक्रिया जटिल है। गोपालगंज के रैयतों के अलावा जन-प्रतिनिधियों ने भी सरकार से मांग की थी कि अनुमति की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए।
गोपालगंज जिला के एक सौ 87 गांवों को इस आदेश के दायरे में रखा गया है। बता दें कि पहले दक्षिण बिहार के कुछ जिलों के लिए ऐसा ही आदेश जारी किया गया था। नया आदेश गोपालगंज जिला के लिए जारी हुआ है।
इसके पूर्व कहा गया था कि कर्मियों की कमी के कारण समय पर चकबंदी नहीं हो रही है, लेकिन इसके चलते जमीन की खरीद-बिक्री बाधित है। अधिनियम में प्रविधान है कि चकबंदी की प्रक्रिया पूरी होने तक संबंधित क्षेत्र की जमीन की खरीद-बिक्री नहीं होगी। ताजा आदेश में के दायरे में गोपालगंज जिला के एक सौ 87 गांवों को रखा गया है।
