
PATNA : बिहार सरकार ने तेजस्वी यादव के बंगला खाली करने के लिए पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की हुई है. इसी को लेकर आज यानी गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का सरकारी बंगला खाली करने को लेकर सुनवाई हुई. इस मामले की सीजे अम्रेश्वर प्रताप शाही की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. तेजस्वी यादव के बंगला विवाद पर पटना हाईकोर्ट 7 जनवरी को फैसला सुनाएगा. खंडपीठ ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है.

वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के वकील ने कोर्ट के सामने दलील रखी. वकील ने कहा कि डिप्टी CM के तौर पर बंगला आवंटित किया गया था. पदमुक्ति के बाद नियमों अनदेखी की गई. वकील ने कोर्ट के समक्ष कहा कि बंगला खाली कराने में नियमों अनदेखी की गई है. इससे पहले राज्य सरकार ने तेजस्वी यादव के मंत्री पद से हटने के बाद उन्हें सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया था. इस सरकारी आदेश को तेजस्वी यादव ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी.

इससे पहले मामले में सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया था और तेजस्वी को कोई राहत नहीं दी थी. इस आदेश को चुनौती देते हुए तेजस्वी यादव ने पटना हाईकोर्ट में डबल बेंच में अपील दायर कर किया था. गौरतलब हो की बिहार सरकार के आवास विभाग ने जिला प्रशासन को इस मसले पर नोटिस जारी किया था. तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में की जा रही इस कार्रवाई को लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता इस कार्रवाई का विरोध में उतर आए थे. दूसरी ओर तेजस्वी के बड़े भाई तेजप्रताप ने भी एक फैसले का विरोध किया था.
