बेगूसराय में बस स्टैंड के पूर्व ठेकेदार ने नगर आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोर्ट में केस दर्ज कराया है। दरअसल गुरुवार को बेगूसराय नगर निगम के नगर आयुक्त अब्दुल हमीद पर कोर्ट में धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया है। बेगूसराय व्यवहार न्यायालय सीजेएम रूम्पा कुमारी के न्यायालय में यह मुकदमा दर्ज कराया गया है।


कोरोनाकाल में ठप था गाड़ियों का परिचालन, ठेकेदार को जमा कराना पड़ेगा पैसा
परिवादी मुफस्सिल थाना के बङी ऐघु मिथिला नगर निवासी मुकुल कुमार ने यह मामला दर्ज कराया है। इस परिवाद में नगर निगम के नगर आयुक्त अब्दुल हमीद के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 406,420 के तहत परिवाद पत्र दायर की है।

परिवादी ने बताया कि वार्ड 30 में अवस्थित निजी बस पङाव का साल 2021-22 मे बंदोबस्ती 1 करोङ 42 लाख से परिवादी के नाम से किया गया था। बंदोबस्ती के समय इकरारनामा हुआ था कि प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति को समायोजित किया जाएगा।

साल 2021-22 में कोरोना की वजह से कुल 199 दिन गाड़ी का परिचालन बन्द था। इस अवधि की राशि को समायोजित करनी थी। बस स्टैंड बंदोबस्ती के समय परिवादी ने बंदोबस्ती की सारी राशि के सिक्योरिटी के तौर पर 7 चेक जमा कराया था।

परिवादी ने आरोपित नगर आयुक्त को कोरोना अवधि के राशि को समायोजित करने को कहा। आरोपित ने कोविड राशि आधा-आधा बांटने की बात कही । नहीं देने पर चेक बाउंस कराने की बात आरोपित को कहा।
