मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लापरवाही पर मानवाधिकार आयोग गं’भीर:नगर निगम को दिए आवश्यक निर्देश

मुजफ्फरपुर जिले में सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना में हो रही लापरवाही के मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग ने नगर निगम को सख्त निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें सुरक्षा दृष्टिकोण से सावधानी बरती जाये और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

अधिवक्ता ने दायर की थी याचिका - Dainik Bhaskar

मामले के संबंध में मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने आयोग के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए आयोग ने डीएम व नगर आयुक्त को नोटिस जारी किया था।मामले के संबंध में नगर आयुक्त ने अपना जांच प्रतिवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि उनके द्वारा निकट भविष्य में सुरक्षा दृष्टिकोण से सावधानी बरती जाने तथा सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु संवेदक सेफ्टी कंसल्टेंट को आदेश दिया गया है।

इसपर मामले में सुनवाई करते हुए आयोग ने डीएम व नगर आयुक्त को भविष्य में सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन गंभीरता से सुनिश्चित कराने हेतु अनुशंसा की है। बताते चलें कि 21 जनवरी 2022 को मानवाधिकार अधिवक्ता स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बीच सड़क पर खोदे गए एक गड्ढे में अपनी मोटरसाइकिल सहित गिर गए थे, जिससे उन्हें तो चोट आई ही थी, उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई थी।

इस बात को लेकर उन्होंने बिहार मानवाधिकार आयोग में परिवाद दर्ज कराया था। तत्पश्चात आयोग के द्वारा डीएम व नगर आयुक्त को नोटिस जारी किया गया था। इसपर नगर आयुक्त व डीएम की ओर से आयोग के समक्ष प्रतिवेदन दिया गया।

तत्पश्चात मानवाधिकार आयोग द्वारा नगर आयुक्त को सख्त निर्देश दिया गया है। मानवाधिकार अधिवक्ता ने कहा कि जब मुख्य मार्ग पर निर्माण हो रहा हो तो स्थानीय जनजीवन प्रभावित न हो, इसके लिए एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जानी चाहिए। आयोग द्वारा जो निर्देश दिया गया है, वह लोकोपयोगी है।

 

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