मुजफ्फरपुर: नगर निगम के पहले मेयर समीर कुमार और उनके कार चालक रोहित कुमार के दोहरे हत्याकांड में चार साल बाद गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में छह आरोपितों पर आरोप गठन किया गया। सुनवाई के दौरान गैर हाजिर रहे शूटर गोविंद की जमानत कोर्ट ने रद्द कर दी। जिला जज मनोज कुमार सिन्हा ने हत्यारोपित प्रॉपर्टी डीलर सुशील छापड़िया, श्याम नंदन मिश्रा, सुजीत कुमार, मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह, रंजय कुमार उर्फ ओंमकार व नवीन कुमार के विरुद्ध आरोप गठन किया है।
इसकी सुनवाई के लिए मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह और सुशील छापड़िया को जेल से कोर्ट में पेशी के लिए भारी सुरक्षा के बीच लाया गया। लोक अभियोजक प्रमोद कुमार शाही ने बताया कि चार्जशीट के आधार “पर साक्ष्य पाते हुए सभी छह आरोपितों के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आरोप गठन किया है।
पुलिस ने दो चार्जशीट दाखिल की थी। पहली चार्जशीट प्रॉपर्टी डीलरसुशील छापड़िया और श्यामनंदन मिश्रा पर थी। दूसरी शूटर गोविंद कुमार, सुजीत कुमार, ट्रांसपोर्टर मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह, रंजय कुमार उर्फ ओंमकार और नवीन कुमार पर थी।
आरोपितों ने संज्ञान के विरुद्ध कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने नहीं माना। पुलिस अब तक उस एके-47 को बरामद नहीं कर सकी है, जिससे समीर कुमार पर गोलियां बरसाई गई थीं।



