भागलपुर पुल हादसे में हाईकोर्ट में सुनवाई, बिहार सरकार से मांगा विस्तृत हलफनामा; जानें

भागलपुर : बिहार के भागलपुर के पास अगुवानी घाट पुल गिरने के मामले में आज यानि बुधवार 21 जून को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की गई है. बता दें कि, इस केस की सुनवाई चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश पार्थ सारथी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए निर्माण कंपनी एस पी सिंगला को पार्टी बनाने का निर्देश दिया. साथ ही इन मामलों पर अगली सुनवाई 12 अगस्त, 2023 को होगी. इसके साथ ही इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को की जा रही कार्रवाईयों का ब्यौरा देते हुए विस्तृत हलफ़नामा दायर करने का निर्देश भी दिया गया है. यहां यह जानना भी जरूरी है कि इससे पहले जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की सिंगल बेंच ने पुल के ढहने को गंभीरता से लिया था और इसे बनाने वाली कंपनी के एमडी एसपी सिंगला को 21 जून को पटना हाई कोर्ट में तलब किया था. साथ ही MD को अदालत में हाजिर रहने का आदेश भी किया गया है.

bhagalpur bridge collapse videoआपको बता दें कि, जब से ये मामला अब हाईकोर्ट में गया है तब से सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं. एक ही साल में एक पुल का यूं दो बार गिरना लोगों को सोच में डाल दिया है. इसको लेकर नाराजगी जताते हुए जनता के पैसों का दुरुपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर बिहार सरकार और ठेकेदार के लापरवाह रवैये पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी, जिसके बाद पुल बनाने वाली सिंगला कंपनी को एक विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया था. इस रिपोर्ट में पुल की लंबाई, डीपीआर, मिट्टी की गुणवत्ता के अलावा पुल बनाने में लगने वाली सामग्री, डिजाइन और लागत की पूरी जानकारी मांगी गई थी.

पथ निर्माण विभाग से मांगा गया जवाब

इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले पुल बनाने वाली कंपनी एसपी सिंगला ने सोमवार को पथ निर्माण विभाग को जवाब सौंपा था. वहीं, बिहार सरकार ने सिंगला कंपनी से पुल के गंगा नदी में डूब जाने पर स्पष्टीकरण मांगा था. कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की बात भी कही गई थी. ऐसे में अब माना जा रहा है कि सिंगला कंपनी पुल निर्माण में गड़बड़ी या डिजाइन में गड़बड़ी को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई 12 अगस्त, 2023 को की जाएगी.

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