पटना: पटना हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश से अधिक उम्र के आधार पर सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों को बहाली परीक्षा से वंचित किए जाने पर बड़ी राहत देते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को शनिवार दिन के दो बजे तक सभी आवेदकों का आवेदन स्वीकृत करने का आदेश दिया है। यह परीक्षा 4 से 15 सितंबर के बीच होनी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवेदकों सहित अन्य दूसरे उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकृत किए जाएं। न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने शंभू कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश अंतिम नहीं है। राज्य सरकार और परीक्षा समिति की ओर से जवाबी हलफनामा दायर किए जाने के बाद सभी पक्षों की सुनवाई के बाद जो भी फैसला होगा, वह सभी पक्षों पर लागू होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार एवं अधिवक्ता रितिका रानी के कोर्ट को बताया कि अधिक उम्र का हवाला दे उम्मीदवारों का परीक्षा आवेदन पत्र लेने से इन्कार कर दिया गया है।
बोर्ड की ओर से जारी विज्ञापन पीआर/224/23 में दी गई कई शर्तें कानून के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने विज्ञापन की शर्तों की वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि अधिक उम्र होने के नाम पर किसी उम्मीदवार का आवेदन पत्र लेने से मना नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने तथ्यों का अवलोकन कर परीक्षा समिति को आवेदन पत्र स्वीकृत करने और परीक्षा में बैठने देने का आदेश दिया। इसके साथ -साथ राज्य सरकार एवं परीक्षा समिति को जबाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आवेदन केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब वे व्यक्ति 2019 एसटीईटी के बाद और एसटीईटी 2023 की कट आफ तिथि के भीतर अधिक आयु के हो गए हों। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर इस सूचना को प्रकाशित किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई चार अक्टूबर को होगी।