केके पाठक ने दिए शख्त निर्देश, विद्यालय से 15 किलोमीटर के दायरें में रहेंगे शिक्षक….

पटना: बिहार में स्कूल के 15 किमी के दायरे में मकान अनिवार्य होगा. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए एक नया फरमान जारी किया है. माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की ओर से जारी फरमान को नियोजित शिक्षकों और विद्यालय अध्यापक को हर हाल में मानना होगा. आदेश को नहीं मानने वाले शिक्षकों को फरवरी 2024 का वेतन जारी नहीं किया जाएगा.

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फरवरी 2024 के वेतन पर लगेगी रोक

दरअसल, शिक्षकों के ससमय विद्यालय पहुंचने को लेकर विभाग ने यह निर्देश जारी किया है. विभाग के निर्देश के मुताबिक शिक्षकों को अपने विद्यालय के 15 किमी के दायरे में मकान होने का हलफनामा देना होगा. 31 जनवरी 2024 तक शिक्षकों को हलफनामा देने के लिए शिक्षा विभाग ने वक्त दिया है. इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 जनवरी 2024 तक जो शिक्षक इसका हलफनामा नहीं देंगे उनका फरवरी 2024 का वेतन निर्गत नहीं किया जाएगा. हलफनामा जारी करने के बाद ही आगे का उन्हें वेतन निर्गत होगा.

क्या कहना है शिक्षा विभाग का?

शिक्षा विभाग ने कहा है कि लगातार निरीक्षण के क्रम में यह देखा जा रहा है कि विद्यालय अधिक के पूर्व हीं कई शिक्षक विद्यालय छोड़ दे रहे हैं. इसका मुख्य कारण उनके आवास का शहर से बड़ी दूर स्थित होना मिल रहा है. आवास दूर होने से शिक्षकों के मन में यह लोभ हो जा रहा है कि घर जल्दी पहुंचने के लिए समय से पहले विद्यालय छोड़ दिया जाए. यह प्रदेश के शैक्षणिक दृष्टिकोण से सही नहीं है.

पास में आवास रहने से देरी नहीं होगी

विभाग ने पाया है कि यदि आवासन की व्यवस्था विद्यालय से निकट रहती है तो शिक्षकों की इस प्रवृत्ति पर रोक लगा सकता है. किसी को लेकर विभाग ने निर्णय लिया है कि विद्यालय के 15 किलोमीटर के परिधि के दायरे में शिक्षक अपने अब आवासन की व्यवस्था करेंगे और इसका हलफनामा विभाग को देंगे.

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