सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलों की मेंटेनेंस पॉलिसी जल्द होगी लागू

पटना: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार में पुलों की मेंटेनेंस पॉलिसी जल्द ही लागू होगी. जानकारी के लिए बता दें कि यह पॉलिसी पथ निर्माण विभाग के तहत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने तैयार की है. साथ ही बता दें कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पुलों की स्ट्रक्चरल ऑडिट अंतिम चरण में है. इस ऑडिट के आधार पर विभाग पुराने पुलों की मरम्मत करने, नए पुलों का निर्माण करने और मेंटेनेंस पॉलिसी बनाने का निर्णय लेगा. राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलने के बाद यह पॉलिसी लागू कर दी जाएगी. एनएचएआई भी पुलों के बेहतर मेंटेनेंस की तैयारी में जुटा है.

Supreme Court rules सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश को लेकर बड़ा फैसला दिया है.

राज्य में पुलों की मेंटेनेंस पॉलिसी जल्द होगी लागू

सुप्रीम कोर्ट ने पुलों के गिरने की घटनाओं को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और एनएचएआई से जवाब मांगा है. स्ट्रक्चरल ऑडिट के तहत राज्य के सभी पुलों और पुलियों के निर्माण की तिथि, उन पर गुजरने वाले वाहनों का भार और वाहनों की संख्या जैसी जानकारी जुटाई जाएगी. इस जानकारी के आधार पर तय किया जाएगा कि पुलों की मरम्मत की जाए या उनकी क्षमता बढ़ाई जाए और अगर जरूरत पड़ी तो नए पुलों का निर्माण किया जाएगा. बहुत पुराने और क्षतिग्रस्त पुलों को ढहा कर नए पुल बनाए जाएंगे और निर्माण मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा.

  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Discover more from Muzaffarpur News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading