अनुकंपा आधार पर कैसे नौकरी मिलेगी नौकरी, नीतीश सरकार ने ला दिया नियम

सरकारी कर्मियों के निधन के बाद उनके नाबालिग आश्रित को अनुकंपा आधार पर कैसे नौकरी दी जाए इसे लेकर बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. नीतीश सरकार ने नाबालिग आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने के लिए दावा करने की समय सीमा तय कर दी है. अनुकंपा आधार पर नौकरी का दावा करने की निर्धारित समय सीमा को लेकर लोगों में व्याप्त संशय को दूर करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृव वाली बिहार सरकार ने तमाम मसलों पर आवेदन और उसकी समय सीमा तय की है.

बिहार सरकार द्वारा तय नियम और समय सीमा में कहा गया है कि यदि किसी सरकारी सेवक की मृत्यु कार्य के दौरान हो जाती है तो उसके लिए बालिग और नाबालिग के आवदेन की प्रक्रिया का पालन करना होगा. इसमें अगर नौकरी का दावा करने वाला व्यक्ति नाबालिग है तो उस नाबालिग आश्रित को बालिग होने के एक वर्ष के अंदर नियुक्ति के लिए दावा करना होगा. उसके दावा आवेदन पर तब विचार होगा और आगे की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा.

वहीं अगर सरकारी सेवक की मृत्यु की स्थिति में अनुकंपा आधार पर नौकरी पाने वाला बालिग है तो उसे आवेदन के लिए कोई इंतजार नहीं करना है. उसे जितनी जल्दी हो सके अनुकंपा पर नौकरी के लिए आवेदन कर देना होगा. उसे आवेदन पर विभाग की जो प्रक्रिया है उस आधार पर नौकरी देने का निर्णय होगा. 

राज्य सरकार की ओर से इसे लेकर तमाम विभागों के प्रमुख, जिलों के जिलाधिकारी और अन्य सक्षम प्राधिकार को पत्र जारी किया गया है. इसमें उन्हें अपने यहां अनुकंपा नियम को तय मानकों के अनुरूप पूरा करना कहा गया है. दरअसल, अब तक अनुकंपा आधार पर नौकरी में सबसे बड़ा संशय नाबालिग के आवेदन को लेकर था. नाबालिग जब बालिग हो वह तब आवेदन करे या फिर उसका आवेदन शुरुआती दौर में ही हो जाए इस संशय को अब सरकार ने दूर किया है. इसमें नाबालिग को साफ कहा गया है कि उन्हें बालिग होने के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा.

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