स्वीकृत नक्शा व बिल्डिंग बायलाज का उल्लंघन कर शहरी और आयोजना क्षेत्र में मकान बनाने पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए आर्किटेक्ट और भवन मालिक दोनों जिम्मेदार होंगे। स्वीकृत नक्शे से अधिक का विचलन होने पर जुर्माना और गंभीर मामलों में निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा।

नगर निगम कार्यालय में गुरुवार को महापौर निर्मला देवी अध्यक्षता में भवन निर्माण स्वीकृति, बिहार भवन निर्माण उपविधि 2014 और सुगठित शहरी विकास के लिए नागरिक जिम्मेदारी विषय पर बैठक में यह निर्णय लिया गया। शहर में हो रहे अवैध और अव्यवस्थित निर्माण पर महापौर व नगर आयुक्त ने गहरी चिंता जताते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।







