रेलवे यात्रियों के लिए नया झटका, आज से रेलवे के नए नियम लागू, रिफंड नियम हुआ सख्त

नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कई अहम नियमों में बदलाव कर दिया है। ये नए प्रावधान सीधे तौर पर आपकी यात्रा, जेब और प्लानिंग के तरीके को प्रभावित करेंगे। सबसे बड़ा बदलाव टिकट कैंसिलेशन को लेकर हुआ है। अब कंफर्म टिकट पर रिफंड पाने के लिए आपको ट्रेन छूटने से कम से कम 8 घंटे पहले टिकट रद्द करना होगा। पहले यह सीमा सिर्फ 4 घंटे थी। यानी अब लास्ट मिनट कैंसिलेशन करने पर जेब ढीली पड़ सकती है।

नए नियमों के मुताबिक ट्रेन के प्रस्थान से 8 से 24 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर 50% रिफंड मिलेगा।24 से 72 घंटे पहले कैंसिलेशन पर 25% रकम काटी जाएगी।72 घंटे से ज्यादा पहले टिकट रद्द करने पर अधिकतम रिफंड मिलेगा, सिर्फ एक तय शुल्क कटेगा।लेकिन अगर ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय बचा है, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

रेलवे का मानना है कि इस सख्ती से अंतिम समय की अफरातफरी कम होगी और खाली सीटें जरूरतमंद यात्रियों को समय पर मिल सकेंगी।वहीं यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर भी है। अब आप ट्रेन के प्रस्थान समय से सिर्फ 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग प्वाइंट बदल सकते हैं। पहले यह सुविधा चार्ट बनने तक ही सीमित थी।

इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा उन यात्रियों को होगा, जो एक ही शहर के अलग-अलग स्टेशनों से सफर करते हैं या आखिरी वक्त में अपना प्लान बदलते हैं। अब बिना टिकट कैंसिल किए ही आप आसानी से अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे और आपकी सीट भी सुरक्षित रहेगी। कुल मिलाकर, रेलवे का नया नियम डिसिप्लिन और सुविधा का संतुलन बनाने की कोशिश है जहां लापरवाही पर सख्ती है, वहीं जरूरत पड़ने पर यात्रियों को ज्यादा लचीलापन भी दिया गया है।

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