बिहार में 100 से अधिक निजी विद्यालयों पर लग सकता है ताला, DEO ने भेजा नोटिस

गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज में शिक्षा विभाग का एक्शन देखने को मिल रहा है. जिले में अवैध और बिना प्रशासनिक स्वीकृति के चल रहे निजी विद्यालयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिले के 100 से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को ई-पोर्टल पर आवेदन करने का नोटिस जारी किया है.

10 दिनों का दिया गया समय

विभाग की इस औचक कार्रवाई से जिले के निजी स्कूल संचालकों और शिक्षा माफियाओं में हड़कंप मच गया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, इन सभी चिन्हित स्कूलों को आगामी 10 दिनों के भीतर सरकार के आधिकारिक ई-पोस्टल पोर्टल पर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करने का आदेश दिया गया है.

‘स्कूल बंद होगा, कानूनी कार्रवाई होगी’

DEO ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी विद्यालय तय समय सीमा के अंदर मान्यता के लिए आवेदन नहीं करता है, तो उसे पूरी तरह अवैध माना जाएगा. ऐसे स्कूलों को न सिर्फ तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा, बल्कि उनके संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा.

गोपालगंज डीईओ योगेश कुमार ने बताया कि हमने वैसे निजी विद्यालय, जिन्होंने अभी तक प्रस्वीकृत के लिए ई-पोर्टल पर आवेदन नहीं किए है, उन्हें दस दिनों के अंदर प्रस्वीकृति के लिए आवेदन करने को कहा गया है. ताकि जांच पड़ताल के बाद स्वीकृति दिया जा सके और भविष्य में वहां के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो सके. सौ से ज्यादा विद्यालय ऐसे हैं जो बिना प्रस्वीकृति के संचालित हो रहे हैं.

अभिभावकों की बढ़ी चिंता

दरअसल, इस कार्रवाई के बाद उन अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है, जिनके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं. शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला कराने से पहले स्कूल की सरकारी मान्यता की जांच अवश्य कर लें. अब देखना यह है कि विभाग के इस अल्टीमेटम के बाद कितने स्कूल तय समय में अपनी कमियां सुधार कर रहे हैं.

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