MUZAFFARPUR : वायरल वीडियो पर एसएसपी ने लिया संज्ञान, सख्त का’र्रवाई के आदेश

MUZAFFARPUR (ARUN KUMAR) : हाल में ऐसा कई बार हुआ है, जब सोशल मीडिया के जरिये अफ’वाहें फैलाकर लोगों में दह’शत पैदा करने की कोशिश की गई, इसलिए मौजूदा हालात में सा’इबर पेट्रोलिंग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस की सा’इबर सेल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सभी सोशल नेटवर्किंग साईट, व्हाट्सएप, फेसबुक समेत चैट रूमों पर नज़र रख रही है, बल्कि मैसेज बॉक्सों और वॉल्स भी पुलिस की सा’इबर सेल की निगाहों में हैं, और उसकी सतत मॉनिटरिंग की जा रही है.

सोशल मीडिया जहां सका’रात्मक भूमिका अदा करता है वहीं कुछ लोग इसका ग’लत उपयोग भी करते हैं. सोशल मीडिया का गलत तरीके से उपयोग कर ऐसे लोग दुर्भा’वनाएं फैलाकर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं. सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रा’मक और नका’रात्मक जानकारी साझा की जाती है जिससे कि जनमानस पर प्रति’कूल प्रभाव पड़ता है.
ताज़ा मामला जिले के सरैया थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां व्हाट्सएप एवं अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर समु’दाय विशेष के विरुद्ध नफ’रत फ़ैलाने के उद्देश्य से फेक विडियो को वाय’रल किया गया है. इस मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने संज्ञान लेते हुए तत्क्षण ही दो’षी को चि’न्हित कर प्रा’थमिकी दर्ज कर त्वरित का’र्रवाई करने के निदेश दिए हैं.

एसएसपी ने बताया की सोशल मीडिया के मोनिटरिंग के क्रम में यह बात संज्ञान में आई की व्हाट्सएप एवं अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक सौ’हार्द बिगा’डने तथा नफ’रत फ़ैलाने के उद्देश्य से एक विडियो को वाय’रल किया जा रहा है. उपरोक्त विडियो एवं सम्बंधित तथ्यों की प्रारंभिक जांच साइबर सेल द्वारा करने से यह बात प्रकाश में आई की उक्त विडियो को सामाजिक सौ’हार्द बिगा’ड़ने एवं नफ’रत फ़ैलाने की भावना से वाय’रल किया जा रहा है.

उन्होंने बताया की भ्रा’मक विडियो सोशल मीडिया के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म  व्हाट्सएप पर एक बिट्टु नामक ग्रुप के सदस्य के मोबाइल नंबर XXXXXXX215 द्वारा अपलोड किया गया तथा उक्त मोबाइल XXXXXXX215 के धारक के रूप में विजय सहनी, पिता राम सजन सहनी, पता आनंदपुर गंगौली, सरैया, मुजफ्फरपुर के रूप में सत्यापन किया गया है. इस ग्रुप के एडमिन द्वारा भी इस वायरल वीडियो को जो समाज में नफ’रत फ़ैलाने के उद्देश्य से वाय’रल किया गया है, उसे रोकने का किसी प्रकार से प्रयास नही किया गया है, जो उनके (ग्रुप एडमिन के) मौन सहमति एवं समर्थन का परिचायक सिद्ध होता है. अतः मोबाइल धारक XXXXXXX215 के उपरोक्त वर्णित धारक एवं ग्रुप एडमिन एवं अन्य के विरुद्ध आई० टी० ए’क्ट एवं आईपीसी की सुसंगत धा’राओं के अंतर्गत नगर थानाध्यक्ष को प्रा’थमिकी दर्ज कर अग्रे’त्तर का’रवाई करने हेतु निर्देशित किया है.

एसएसपी मनोज कुमार ने इस सम्बन्ध में जागरूक करते हुए कहा है की किसी भी आप’त्तिजनक अथवा उद्वे’लित करने वाले फोटो या चित्र, मैजेस करने पर, सांप्र’दायिक मैसेज एवं उनकी फारवर्डिंग, ट्विटर, फेसबुक, वाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया पर सांप्र’दायिक मैसेज आदि करने से, पोस्ट पर कमैंट्स करने की गतिविधियां प्रतिबंधित है. यह आदेश जन सामान्य के जानमाल की सु’रक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भं’ग होने की संभा’वनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है.
एसएसपी श्री कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के वैसे ग्रुप और उनके एडमिन के लिये चेता’वनी भरे लहजे में कहा है कि ऐसे तथ्य जो निराधार होंगे, सामाजिक सौहा’र्द बिगा’ड़ने एवं नफ’रत फ़ैलाने की भावना से किये गए पोस्ट, किसी व्यक्ति विशेष के लाभ/द्वे’षपूर्ण मंशा साफ़ तौर पर परि’लक्षित होती प्रतीत होगी, ऐसे में स्थापित क़ा’नून अपना काम करेगा, एवं कड़ाई से इसको लागू किया जाएगा.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Discover more from Muzaffarpur News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading