#NALANDA #BIHAR #INDIA : छात्रा अ’पहरण मामले में व्यवहार न्यायालय के जज मानवेंद्र मिश्र ने दोषी किशोर को अनूठी स’जा दी है। वह दो माह तक दीपनगर थानाध्यक्ष की देखरेख में मॉब लि’चिंग की रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। इसकी नियमित रिपोर्ट कोर्ट को भेजी जाएगी।

इस दौरान थानाध्यक्ष किशोर के चरित्र में आ रहे बदलाव पर भी नजर रखेंगे। श्री मिश्र ने दो’षी किशोर के 10 माह तक पर्यवेक्षण गृह में उसके व्यवहार को देखते हुए व उसके भविष्य के लिहाज से यह फैसला सुनाया। किशोर इंटर का छात्र है। इस सजा पर सदस्य धर्मेंद्र कुमार ने भी सहमति जतायी।

किसी तरह की गलत अफवाह या आ’क्रोश में पकड़े गए लोगों पर भीड़ अनियंत्रित तरीके से मा’रपीट करने लगती है। इसमें कई बार निर्दोष लोगों की मौत तक हो जाती है। अगर ऐसा कुछ है भी तो तुरंत थाना को सूचना देनी चाहिए।

दीपनगर थाना क्षेत्र के एक गांव से किशोरी छात्रा सुबह ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान रास्ते से आ’रोपित ने उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर लिया। तीन माह बाद पुलिस ने आ’रोपित को मेरठ से गि’रफ्तार किया गया। बच्चा चोरी मामले में सबसे पहले सत्यता की जांच करें। घटना के तमाशबीन दर्शक न बनें। एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। सोशल मीडिया का उपयोग गलत संदेश फैलाने में न करें। जान लेने की नहीं बचाने वाली भीड़ का हिस्सा बनिए।