
MUZAFFARPUR (ARUN KUMAR) : तिरहुत रेंज के पुलिस महानिरीक्षक गणेश कुमार ने एक पत्र जारी कर क्षेत्र के सभी पुलिस अधीक्षक/वरीय पुलिस अधीक्षकों, उपाधीक्षकों को पत्र जारी करते हुए निर्देश दिया है की पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को ग’श्ती के दौरान मोबाइल रखना प्रतिबं’धित होगा. आईजी श्री कुमार ने आदेश का स’ख्ती से पालन कराने का निर्देश जारी किया है.

उन्होंने कहा है की रेंज के अधीन सभी जिलों के पुलिसकर्मी और पुलिस पदाधिकारी थाना ऑन ड्यूटी (ओडी) में तैनात पुलिस अधिकारी को अपना मोबाइल फोन सौप कर ग’श्ती ड्यूटी में जायेंगे. आईजी ने इसकी औ’चक निरी’क्षण हेतु सम्बंधित ज़िलों में तैनात पुलिस के वरीय अधिकारियों को समय-समय पर करने के निदेश दिए हैं. उन्होंने कहा है की पुलिस पदाधिकारी जारी आदेश का पालन करते नहीं पाए गए तो विभागीय जां’च कर दो’षी अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ अनुशा’सनात्मक का’र्रवाई की जाएगी.

इस मामले में रेंज के आईजी गणेश कुमार ने कहा की इस आदेश का असर विशेषकर थानाध्यक्षों के अधीनस्थ आने वाले पुलिसकर्मियों पर लागू होंगे. यानि दारोगा, एसआई, कांस्टेबल और सिपाही जैसे पुलिसकर्मियों को विशेष रुप से ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया गया है. गौरतलब हो कि पुलिसकर्मियों के ड्यूटी के दौरान मोबाइल पर व्यस्त रहने के कारण विधि व्यवस्था संधारण में परे’शानी पैदा हो रही थी.

गौरतलब हो कि प्रायः गश्ती के दौरान कई पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों को मोबाईल फोन पर व्यस्त पाया गया है. ड्यूटी के दौरान मोबाईल फोन के इस्तेमाल करने से विधि व्यवस्था संधारण में परेशा’नियाँ तो आती ही है साथ ही कई तरह की तकनीकी परेशा’नियाँ भी होती हैं. इसलिये सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान मोबाईल फोन इस्तेमाल न करने के आदेश पारित किये गये हैं. पुलिसकर्मियों का एक बड़ा और कीमती वक्त मोबाईल फोन के इस्तेमाल में गुजरता है जिससे विधि व्यवस्था संधारण में दि’क्कतें पैदा होती हैं.

विदित हो की गत 27 फ़रवरी 2019 को ही बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी ने बिहार के पुलिसकर्मियों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया था. उन्होंने कहा था कि कार्य के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी अपने फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे. इसकी जानकारी उन्होंने प्रेस वार्ता कर दी थी और कहा था की यदि ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिस कर्मी फोन चलाते हुए पाए गए तो इसे आदेश का उल्लंघन माना जाएगा.

एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन के जारी आदेश में जिलों के एसएसपी व एसपी को संबोधित करते हुए कहा गया था कि अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को वे अपने स्तर से जानकारी दें. हालांकि इस आदेश के अंतर्गत वे पुलिसकर्मी नहीं आते जिन्हें सरकारी मोबाइल दी गई है. यथा थानाध्यक्ष स्तर से ऊपर के पदाधिकारियों पर यह आदेश लागू नहीं किया गया था.

