#JHARKHAND #INDIA : झारखंड के गिरिडीह में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने चार साल की एक बच्ची से दु’ष्कर्म करने और उसकी ह’त्या के मामले में एक व्यक्ति को मौ’त की सजा सुनाई है जबकि दो’षी के पिता को उम्रकै’द की सजा सुनाई गई है. रामबाबू गुप्ता की पोक्सो अदालत ने शनिवार को पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत 27 वर्षीय रामचंद्र ठाकुर को मौ’त की सजा सुनाई और उसके पिता मधु ठाकुर को उम्र कै’द की सजा सुनाई.

अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह आदेश पारित किया. पॉक्सो के हालिया संशोधन में 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से दु’ष्कर्म के मामले में दो’षी को मौत की सजा सुनाई जाती है. पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पता चला था कि परसन गांव का रहने वाले ठाकुर ने पिछले साल 26 मार्च को बच्ची का दु’ष्कर्म किया था और उसका गला घोंटकर श’💐व एक खेत में फेंक दिया था. ठाकुर बच्ची का पड़ोसी था.




