बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) में उम्र सीमा में छूट देने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया है। कोर्ट के आदेश बाद आवेदन करने की तिथि फिर निकाली जा सकती है। एसटीईटी के आवेदन की तिथि सितंबर में ही समाप्त हो चुकी है।

इन्हें होगा लाभ
कोर्ट के फैसले पर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा है कि माननीय न्यायालय ने यदि कोई स्पष्ट निर्देश दिया है तो उसके अध्ययन के बाद उचित फैसला करेंगे। कोर्ट के फैसले से उन लोगों को लाभ होगा, जिनकी उम्र सीमा एसटीईटी के इंतजार में समाप्त हो गई है। आपको बता दें कि 2011 में एसटीईटी (9वीं से 12वीं तक) देने वाले वैसे अभ्यर्थी जिनका नियोजन अभी तक नहीं हुआ और वे दोबारा एसटीईटी देना चाहते हैं। 2011 में हुए एसटीईटी के लगभग पांच हजार अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिनकी उम्र सीमा खत्म हो गई थी।

