#MUZAFFARPUR डीएम की अपी’ल -सरकारी निर्दे’शानुसार COVID-19 प्रो’टोकॉल का अक्ष’रश: करें पालन, मा’स्क अवश्य लगाएं

MUZAFFARPUR (ARUN KUMAR) : COVID-19 के ब’ढ़ते संक्र’मण को देखते हुए जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर प्रणव कुमार ने जिलेवासियों से अपी’ल की है कि कोरोना प्रोटोकॉल का अक्षरशः पाल’न किया जाए। सभी लोग अचू’क रूप से मा’स्क का प्रयोग करें। सोशल डिस्टें’सिंग को मेंटेन किया जाए। सैनिटा’इजर का उपयोग करें।

उन्होंने कहा है कि सत’र्कता एवं ब’चाव ही सुर’क्षा है। उन्होंने आम लोगों से अपी’ल की है कि इस वैश्वि’क महामा’री से ड’रने की आव’श्यकता नहीं है। सत’र्क और सावधा’न रहने की जरू’रत है। उन्होंने कहा की सत’र्कता बर’ती जाए। साथ ही सरकार के निर्दे’शों का अनुपा’लन भी किया जाए तभी हम कोरो’ना को ह’राने में सक्ष’म होंगे। उन्होंने कहा कि टी’काकरण की गति को भी ब’ढ़ाई जा रही है। डीएम ने कहा की टे’स्टिंग के साथ-साथ समानांतर रूप से टी’काकरण केंद्रों की संख्या ब’ढ़ाने का भी निर्दे’श दिया गया है। हर स्तर पर जिला प्रशासन और स्वा’स्थ्य विभाग के द्वारा सम’न्वय के साथ कार्य किया जा रहा है।

अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी ने कहा:-

वही इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी ने कहा है कि आगामी कुछ दिनों में चैती छठ, बसंतीय नवरात्रा, रामनवमी तथा अन्य पर्व- त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में आम लोगों को को’विड-19 प्रोटोकॉल का अक्षरशःपालन करना अनि’वार्य है। साथ ही सरकार के निर्दे’शों का पाल’न करना भी अनि’वार्य है।उन्होंने कहा है कि प्रशासन द्वारा मा’स्क पहनो अभि’यान निरं’तर चलाया जा रहा है साथ ही लोगों को जागरू’क करने के साथ-साथ स’ख्ती बर’तते हुए जुर्मा’ना भी वसू’ले जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भी’ड़-भा’ड़ वाले स्थानों यथा- फूड को’र्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस एवं रेलवे स्टेशन तथा अन्य ऐसे जगहों पर खास न’जर रखी जा रही है। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जां’च अभि’यान जारी है। उन्होंने स्पष्ट कहा लोगों को साव’धान/सत’र्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जा’न-बू’झकर सरकारी निर्दे’शों की अवहे’लना करने वालों के वि’रुद्ध एपि’डेमिक ए’क्ट के तहत विधि सम्मत स’ख्त का’र्रवाई की जाएगी।

मालूम हो कि स्कूल कॉलेज एवं कोचिंग संस्थान 11 अप्रैल तक बंद है। सभी प्रकार के आयो’जनों (सरकारी/ निजी) 5 अप्रैल से अप्रैल के अंत तक प्रतिबं’धित हैं। विवाह एवं श्रा’द्ध कार्यक्रम में सहभा’गिता हेतु संख्या निर्धा’रित की गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अधिकतम 50 प्रतिशत क्ष’मता से अधिक यात्रियों को किसी भी परि’स्थिति में बैठाने की अनुम’ति नहीं है। यह व्यवस्था 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक की गई।

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