– जिला अंतर्गत सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर खुलेंगी
– लॉकडाउन 4 की विस्तारित अवधि :- 2 से 8 जून तक रहेगी
मोतिहारी / 01 जून। देश के अनेक राज्यों सहित बिहार के सभी जिलों में कोरोना पाज़िटिव मामलों की संख्या में वृद्धि पाए जाने पर राज्य सरकार द्वारा कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से 5 मई से 1 जून तक लगाए गए लॉकडाउन को नियम एवं शर्तों में बदलाव के साथ अब 8 जून तक विस्तारित किया गया है। जिला दंडाधिकारी सह जिलाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी द्वारा गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में कोरोना की संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु व्यक्तियों/वाहनों के आवागमन, दुकानों या प्रतिष्ठानों तथा सामाजिक एवं अन्य कार्यक्रमों/समागम के संबंध में आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत प्रतिबंधों को 2 जून से 8 जून तक निम्नवत लागू किया गया है।
– सभी सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ 4:00 अपराह्न तक खुलेंगे। गैरसरकारी कार्यालय अभी बंद रहेंगे।
– आवश्यक सेवाओं यथा जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, आपदा प्रबंधन इत्यादि। जिला अंतर्गत सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर 2 जून बुधवार, 4 जून शुक्रवार, 6जून रविवार एवं 8 जून मंगलवार को प्रातः 6:00 से 2:00 अपराह्न तक ही खुल सकेंगे।

– बैंकिंग, बीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय गतिविधियां।
– औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान। सभी प्रकार के निर्माण कार्य ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां एवं कूरियर सेवाएं। – कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट सेवाएं ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवा से संबंधित गतिविधियां, पेट्रोल पंप एलपीजी पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान,कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल सब्जी की घूम घूम कर बिक्री। खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी मांस मछली दूध पीडीएस की दुकान प्रतिदिन प्रातः 6:00 से 2:00 अपराह्न तक खुलेंगे।
– जिलाधिकारी के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में फल सब्जी की दुकान एक जगह पर ना रहे और भीड़ ना हो। – दुकानों या प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों या प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा सैनिटाइजर की व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। – अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित) उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां -सरकारी एवं निजी दवा दुकानें,मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा लाकडाउन की अवधि में सभी प्रकार के वाहनों (अपवादों को छोड़कर) का परिचालन बंद रहेंगें। -लॉकडाउन की अवधि में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग व अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। -रेस्टोरेंट्स एवं खाने की दुकानों का संचालन एवं होम डिलीवरी तथा टेकअवे के लिए प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक अनुमान्य होगा। -सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक/ राजनीतिक/ मनोरंजन/ खेलकूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित होंगे। -सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल क्लब ,स्विमिंग पूल, स्टेडियम जिम, पार्क व उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन (सरकारी एवं निजी) पर रोक रहेगी। -विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे। किंतु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। -अंतिम संस्कार या श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्ति की अधिसीमा रहेगी।

जिलाधिकारी द्वारा जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें एवं अपने अपने क्षेत्रों में चिह्नित स्थानों पर सामुदायिक किचन स्थापित करेंगे। सरकार द्वारा स्थापित कोविड अस्पतालों, कोविड केयर सेंटरों एवं डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटरों में लगे अटेंडेंट के खाने के लिए सामुदायिक किचन के माध्यम से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा व्यवस्था की जाएगी। यदि कोई निजी अस्पताल चाहे तो वह स्वयं या किसी निजी व्यक्ति/संस्था के माध्यम से अपने अस्पताल के मरीजों के अटेंडेंट के लिए भी किचन की व्यवस्था कर सकता है। इसमें सरकारी सामुदायिक किचन के मापदंड की तरह साफ सफाई, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जायेगा। रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य अनुमान्य होंगे। जिलाधिकारी द्वारा जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दंड विधान की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें ।