बैंक जाकर जल्द करवा लें ये काम, नहीं तो आपका पैन कार्ड 30 जून के बाद हो जायेगा निष्क्रिय

नई दिल्ली. क्या आपने अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (AADHAAR Card) से लिंक करा लिया है? अगर नहीं, तो तुरंत पैन को आधार कार्ड से लिंक करा लें क्योंकि अब तारीख नहीं बढ़ेगी और आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके मद्देनजर अब बैंक अपने ग्राहकों को अलर्ट मैसेज (Bank Alert SMS) भेज रहा है ताकि 30 जून से पहले ग्राहक आधार को पैन से लिंक करा सके. दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 तय की है. अगर आप 30 जून तक ऐसा नहीं करते तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. इसके अलावा आयकर कानून के तहत आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा.

SBI के 44 करोड़ ग्राहकों को अलर्ट

देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों के लिए एक नोटिस जारी किया है. बैंक ने खाताधारकों को इस महीने के अंत तक यानी 30 जून तक अपने पैनआधार कार्ड को लिंक करने के लिए सूचित किया है

पैन कार्ड होगा निष्क्रिय

साथ ही State Bank Of India ने अधिसूचित किया है कि मानदंड का पालन नहीं करने पर चालू सेवाएं प्रभावित होंगी. बैंक ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि यदि वे अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने में विफल रहते हैं, तो इसे निष्क्रिय या निष्क्रिय कर दिया जाएगा.

जानें क्यों जरूरी है पैनआधार का लिंक

बैंक ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल TheOfficialSBI पर दी है. बैंक ने अपने ग्राहकों को किसी भी असुविधा से बचने और निर्बाध बैंकिंग सेवाओं का आनंद लेने के लिए अपने पैन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने के लिए कहा है. बैंक ने अपने नोटिस के साथ एक ग्राफिक संदेश शेयर किया है जो बताता है कि पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य क्यों है.

HDFC बैंक भी कर चुका है अलर्ट

SBI के अलावा HDFC बैंक ने भी अपने कस्टमर्स को पैन को आधार से लिंक कराने को लेकर अलर्ट कर दिया है. बता दें कि पैन को आधार से SMS के जरिए भी लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने फोन पर टाइप करना होगा– UIDPAN इसके बाद 12 अंकों वाला Aadhaar नंबर लिखें और फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें. अब स्टेप 1 में बताया गया मेसेज 567678 या 56161 पर भेज दें.

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