मुजफ्फरपुर : बालिका गृह कां’ड में पीड़ि’ताओं को मुआवजा मिला की नहीं, जानें?

मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की पीड़िताओं के मुआवजा भुगतान से संबंधित रिपोर्ट बिहार सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को सौंपी है।

इसमें सरकार की ओर से कहा गया है कि 49 पीड़ि’ताओं को तीन से नौ लाख रुपये तक की मुआवजा राशि दी जा चुकी है। इसके अलावा सरकार ने बताया है कि इस कां’ड के मुख्य दो’षी ब्रजेश ठाकुर सहित 19 को स’जा हुई है। इस संबंध में जानकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मीडिया व कम्युनिकेशन के डिप्टी डायरेक्टर जे. श्रीवास्तव ने प्रेस रिलीज जारी कर दी है।

सरकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में रहने वाली बच्चियों के साथ यौ’न उ’त्पीड़न व मा’रपीट को लेकर महिला थाने में पॉ’क्सो ए’क्ट में 31 मई 2018 को के’स दर्ज कराया गया था।

इसके बाद सरकार ने इसकी जांच सी’बीआई को सौंप दी। जां’च के बाद सी’बीआई ने 20 लोगों को आ’रोपित किया। इनके खि’लाफ दिल्ली के सा’केत को’र्ट में चा’र्जशीट भी दाखिल की।

इसके बाद को’र्ट ने 19 आ’रोपितों को सजा सुनाई। एक की सजा अवधि पूरी हो गई थी। इससे उसे रिहा कर दिया। आयोग को सरकार ने बताया कि उक्त एनजीओ को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया था।

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