बिहार में पहली बार : एक बोतल श’राब के लिए मिली ऐसी सजा, जानें….

एक बोतल श’राब के साथ प’कड़े गए अभिषेक कुमार को पांच साल कै’द की स’जा सुनाई गई है। पटना सिविल कोर्ट स्थित एक्साइज कोर्ट के विशेष जज राजीव रंजन कुमार की अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्त अभिषेक बक्सर का निवासी है। स्पेशल पीपी ने बताया कि बिहार का यह पहला मामला है, जिसमें एक बो’तल श’राब के साथ पकड़े जाने के मा’मले में सजा सुनाई गई है।

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उन्‍होंने बताया कि मामला पटना रेलवे जंक्शन जीआरपी थाना कां’ड संख्या 402/16 से जुड़ा है। अभिषेक कुमार पटना जंक्शन पर 13 दिसंबर, 2016 को ट्रेन में चढ़ रहे थे।  उसी समय पुलिस ने उनके बैग की तलाशी ली तो एक बोतल अंग्रेजी श’राब मिली थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच लोगों ने ग’वाही दी थी।

मद्य नि’षेध से जुड़े कां’डों की सुनवाई के लिए बनाए गए विशेष न्यायालयों की संख्या बढऩे के साथ सजा की दर बढ़ने लगी है। पिछले दो महीने में 157 मामलों की सु’नवाई करते हुए 89 लोगों को सजा सुनाई गई है, जबकि 68 को दो’षमुक्त करार दिया गया। सजा पाने वालों में चार अभियुक्तों को आजीवन का’रावास, 10 को दस वर्ष और 51 को अभियुक्तों को पांच साल की सजा मिली है।

उत्‍पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने सोमवार को बताया कि म’द्य नि’षेध अधिनियम से संबंधित न्यायालयों में दर्ज करीब 3.50 लाख मामलों में से 1.12 लाख से अधिक मा’मलों का ट्रायल शुरू हो गया है। इसमें 1,850 कां’डों का ट्रायल पूरा हो चुका है। इसमें 731 व्यक्ति को दो’षमुक्त करार दिया गया, जबकि 1,129 को स’जा सुनाई गई है।

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